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लोहरदगा: सामूहिक दुष्कर्म मामले में अदालत ने 6 आरोपियों को दी आजीवन कारावास की सजा

सामूहिक दुष्कर्म के मामले में लोहरदगा कोर्ट ने 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने इनलोगों पर जुर्माना भी लगाया है.

Lohardaga court sentenced 6 accused to life imprisonment in gang rape case
Lohardaga court sentenced 6 accused to life imprisonment in gang rape case

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Published : Apr 30, 2022, 7:19 PM IST

लोहरदगा: वर्ष 2020 के सितंबर माह में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को अदालत ने कठोर सजा सुनाई है. सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं. अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया है. आरोपियों को जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना से वसूल की जाने वाली राशि पीड़िता को दी जाएगी. यह घटना लोहरदगा जिले के भंडरा थाना क्षेत्र में हुई थी.


आजीवन कारावास की हुई है सजा: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अखिलेश कुमार तिवारी की अदालत ने सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. आरोपियों को जुर्माना भी लगाया गया है. भंडरा थाना कांड संख्या 62/20 और पोक्सो संख्या 32/20 में आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया गया है. इस मामले में भंडरा थाना क्षेत्र के निवासी सुभाष उरांव के पुत्र बिलेन्द्र उरांव, बीरबल उरांव के पुत्र अमित उरांव, स्वर्गीय झिदु भगत के पुत्र विशाल भगत, सुकरा उरांव के पुत्र चंद्रशेखर उरांव उर्फ चंद्रा उरांव और कमल उरांव के पुत्र टाइगर उरांव उर्फ सुमित उरांव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. जुर्माने की राशि पीड़िता को दी जाएगी. इस मामले में अनुसंधानकर्ता पुलिस अवर निरीक्षक नमिता कुमारी भगत थी. मामले में सरकारी पक्ष की ओर से मनोज कुमार झा ने दलीलें पेश की हैं. यह घटना 20 दिसंबर 2020 की थी. आरोपियों ने पीड़िता को अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर पहाड़ पर ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था.


सामूहिक दुष्कर्म के मामले में अदालत ने यह फैसला सुनाते हुए सभी छह आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी. आरोपियों को जुर्माना भी सुनाया गया है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत में यह फैसला सुनाया है. सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं. घटना 20 सितंबर 2020 की थी. यह घटना लोहरदगा जिले के भंडरा थाना क्षेत्र में हुई थी.

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