हत्या और दुष्कर्म के दो अलग-अलग मामलों में लोहरदगा कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला
लोहरदगा कोर्ट ने अलग-अलग दो संगीन मामलों में कड़ा फैसला सुनाया है (Lohardaga court decision in two cases). आरोपी को हत्या के मामले में आजीवन कारावास (Life imprisonment for murder) और दूसरे आरोपी को दुष्कर्म के मामले में 20 साल की सजा (punishment for rape) सुनाई गई है. दोनों ही मामलों में आरोपियों को जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर तीन माह की साधारण कारावास की सजा भी भुगतनी पड़ेगी.
लोहरदगा:दो अलग-अलग मामलों में आरोपियों को लोहरदगा कोर्ट ने कड़ी सजा सुनाई है (Lohardaga court decision in two cases). जहां हत्या के मामले में एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है (Life imprisonment for murder). वहीं, नाबालिक के साथ दुष्कर्म के मामले में एक वृद्ध को 20 साल की सजा सुनाई गई है (punishment for rape). दोनों ही आरोपी फिलहाल जेल में बंद हैं. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुनाया है. दोनों मामले में एडीजे वन और एडीजे थ्री की अदालत ने फैसला सुनाया है.
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पहला मामला:लोहरदगा व्यवहार न्यायालय में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम और अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय की अदालत ने दो अलग-अलग मामलों में फैसला सुनाया है. पहले मामले, कैरो थाना कांड संख्या 36/19 में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय अरविंद कुमार की अदालत ने आरोपी को विष्णु उरांव को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया है. इस कांड में कैरो थाना क्षेत्र के महुअरी गांव के रहने वाले विष्णु उरांव ने भैरव उरांव की हत्या कर दी थी. इस मामले में मृतक की पुत्री सीतामुनि कुमारी के बयान पर प्राथमिकी दर्ज किया गया था. यह घटना 30 अक्टूबर 2019 की है.
दूसरा मामला:वहीं, दूसरी ओर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अखिलेश कुमार तिवारी की अदालत ने कुडू थाना कांड संख्या 32/20 में नाबालिक के साथ दुष्कर्म के आरोपी वृद्ध को 20 साल की सजा और 25 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया है. यह घटना 23 मार्च 2020 की थी. आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में है.