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पिता की हत्या और बेटी से दुष्कर्म मामले में कोर्ट का फैसला, दोषियों को आजीवन कारावास - नगर गांव

लोहरदगा में पिता की हत्या और उसकी बेटी से दुष्कर्म के दोषियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सजा सुनाई है. दोनों आरोपियों को दोषी पाकर अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

Father murder and daughter rape case in Lohardaga,  fast track court punished life imprisonment to convict
लोहरदगा में पिता की हत्या, बेटी से दुष्कर्म में दोषियों को आजीवन कारावास

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Published : Aug 17, 2021, 12:15 PM IST

Updated : Aug 17, 2021, 3:05 PM IST

लोहरदगा: जिले में पिता की हत्या और उसकी बेटी से दुष्कर्म मामले में अदालत ने दो आरोपियों को दोषी पाया है. अदालत ने इस जघन्य अपराध के लिए दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दोनों अपराधियों पर जुर्माना भी लगाया है. फिलहाल दोनों अपराधी मंडल कारा लोहरदगा में बंद हैं.



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लोहरदगा जिले के भंडरा थाना क्षेत्र में छह मई 2020 को एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी. साथ ही उसकी पुत्री के साथ दुष्कर्म की वारदात हुई थी. अदालत ने इस मामले में लोहरदगा जिले के भंडरा थाना क्षेत्र के पोढ़हा फाटू टोली निवासी भूषण उरांव और गुमला जिले के सिसई थाना क्षेत्र के नगर गांव निवासी अनिल गोप उर्फ मुर्गा को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये की सजा सुनाई है. आजीवन कारावास की सजा जीवन काल की है. इसके अलावे भादवि की धारा 302 में भी यही सजा सुनाई गई है. जबकि भादवि की धारा 458 में दस साल की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना, भादवि की धारा 201 में 3 साल की सजा और पांच का जुर्माना सुनाया है. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई कर अपराधियों को सजा सुनाई गई है.

फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला

लोहरदगा में एक साल पहले हुई वारदात की सुनवाई फास्ट ट्रैक अदालत में चल रही थी. महज एक साल में मामले की सुनवाई पूरी कर अदालत ने हत्या और दुष्कर्म के मामले में दोनों आरोपियों को सजा सुनाई. यह घटना लोहरदगा जिले के भंडरा थाना क्षेत्र से जुड़ी हुई है. इस मामले में फिलहाल दोनों आरोपी मंडल कारा लोहरदगा में बंद हैं.

Last Updated : Aug 17, 2021, 3:05 PM IST

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