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दहेज हत्या मामले में लोहरदगा कोर्ट का सख्त फैसला, पिता-पुत्र को आजीवन कारावास की सजा

लोहरदगा में दहेज हत्या मामले में पिता और पुत्र को सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दोनों को 20 हजार रुपये दहेज के लिए बहू की हत्या का दोषी पाया गया है.

court sentenced father and son
court sentenced father and son

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Published : Apr 19, 2022, 6:16 PM IST

लोहरदगा: जिले में दहेज हत्या मामले (dowry murder case) में अदालत ने पिता और पुत्र को सजा सुनाई है. अपर जिला और सत्र न्यायाधीश तृतीय अरविंद कुमार की अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुनाया है. घटना को लेकर दोनों पक्षों की ओर से दलील पेश की गई थी. जिसमें अदालत ने जोबांग थाना क्षेत्र के बारियातू गांव निवासी पिता कैमूर अंसारी और उसके पुत्र सरवर अंसारी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई, साथ ही आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया गया है.

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2018 का था मामला:दोनों आरोपियों के खिलाफ लोहरदगा जिला के जोबांग थाना में कांड संख्या 30/18, एसटी संख्या 6/19 दर्ज था. जिस पर आदलत में सुनवाई हुई. यह मामला 2018 का है. इन दोनों पर दहेज हत्या के साथ दहेज प्रताड़ना और साक्ष्य छिपाने के मामले में भी सजा सुनाई गई है. आरोपियों को 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. मामले में अनुसंधानकर्ता पुलिस अवर निरीक्षक राजधान सिंह थे. सरकार पक्ष की ओर से एपीपी मनोज कुमार झा ने दलीलें पेश की है.

दहेज के लिए किया जा रहा था प्रताड़ित:लातेहार निवासी कैमूल अंसारी ने अपनी पुत्री राजी खातून की शादी जोबांग थाना क्षेत्र के कैमूल अंसारी के पुत्र सरवर अंसारी के साथ की थी. विवाह के बाद से ही राजी खातून से दहेज की मांग की जा रही थी. इसी बीच राजी खातून का शव बरामद हुआ था. घटना को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी.

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