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दुष्कर्म के मामले में दोषी को 10 साल की सजा, नौ साल बाद आया फैसला - Jharkhand news

लोहरदगा में दुष्कर्म के मामले में अदालत ने दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है. इसके अलावा दोषी पर दस हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. अदालत ने मामले में दोषी को दो अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई है.

Accused sentenced to 10 years in Lohardaga rape case
Accused sentenced to 10 years in Lohardaga rape case

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Published : Mar 15, 2022, 3:53 PM IST

लोहरदगा: अदालत ने लोहरदगा में दुष्कर्म के मामले में दोषी को सजा सुनाई है. दोषी पर इस मामले में जुर्माना भी लगाया गया है. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले में फैसला सुनाया है. यह मामला 2013 का था जिस पर 9 साल के बाद फैसला आया है. दोषी को दो अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई गई है.

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कुडू थाना क्षेत्र का मामला
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अखिलेश कुमार तिवारी की अदालत ने दुष्कर्म के मामले में दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है. इसके अलावा दोषी पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. इस मामले में महिला थाना कांड संख्या 36/13 और एसटी संख्या 29/14 में भादवि की धारा 366ए, 376 के तहत केस दर्ज किया गया था. मामले में कुडू थाना क्षेत्र के बारीडीह गांव के रहने वाले आशीष कुमार नायक को भादवि की धारा 366ए में 7 साल सश्रम कारावास की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया गया है. जबकि धारा 376 में 10 साल की सजा और 25 हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई गई है.

अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इस मामले में अपना फैसला सुनाया है. मामले में अनुसंधानकर्ता की भूमिका राज किशोरी कुजूर ने निभाई थी. वहीं सरकारी पक्ष की ओर से एपीपी मनोज कुमार झा ने अपना पक्ष रखा था.

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