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'सूचना का अधिकार' का दो दिवसीय प्रशिक्षण, RTI के बारे में लोगों को किया जा रहा जागरूक - 'Right to Information' Act in Latehar

लातेहार में 'सूचना का अधिकार' अधिनियम का दो दिवसीय प्रशिक्षण शुरू किया गया, जिसमें बताया गया कि यह कानून भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए एक सशक्त माध्यम है.

लातेहार में 'सूचना का अधिकार' अधिनियम
'Right to Information' Act in Latehar

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Published : Feb 15, 2020, 3:17 PM IST

लातेहार:जिला मुख्यालय में 'सूचना का अधिकार' अधिनियम का दो दिवसीय प्रशिक्षण शुरू किया गया. इस प्रशिक्षण में भारी संख्या में स्थानीय बुद्धिजीवी के अलावा स्कूल और कॉलेज के छात्र-छात्राएं उपस्थित हुए.

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मौके पर उपस्थित सूचना अधिकार रक्षा मंच के केंद्रीय अध्यक्ष रविकांत पासवान ने कहा कि यह कानून भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए एक सशक्त माध्यम है. इसकी जानकारी भारत के सभी नागरिकों को होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि 'सूचना का अधिकार' कानून की जागरूकता को लेकर केंद्र सरकार जागरूक नहीं है और इसके प्रति कोई जागरूकता अभियान भी नहीं चला रही है. इसी कारण इस कानून का उपयोग करने वालों की संख्या काफी कम है.

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केंद्रीय अध्यक्ष ने कहा कि संस्था का उद्देश्य है कि इस कानून की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहंचे, ताकि वे भ्रष्टाचार के खिलाफ इस लड़ाई में योगदान दे सके. इसी को धयान में रखकर मंच की ओर से राज्य के प्रत्येक जिले में इस प्रकार का प्रशिक्षण देने की योजना बनाई गई है.

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