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त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आय-व्यय का ब्योरा देना जरूरी, नियम न मानने पर भविष्य में नहीं लड़ सकेंगे चुनाव - त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव

वाणिज्य कर उपायुक्त कार्यालय में व्यय कोषांग पदाधिकारी सह वाणिज्य कर उपायुक्त कंचन बरवा ने स्वीप कोषांग के तहत प्रेस वार्ता की. कंचन बरवा ने बताया कि समय पर आय-व्यय का ब्योरा जमा करना जरूरी है, ऐसा न करने पर भविष्य में चुनाव नहीं लड़ सकेंगे.

Press conference of Expenditure Treasury Officer Kanchan Barwa in office of DC of Commercial Taxes
व्यय कोषांग पदाधिकारी कंचन बरवा की प्रेस वार्ता

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Published : May 9, 2022, 10:32 PM IST

कोडरमा:वाणिज्य कर उपायुक्त कार्यालय में व्यय कोषांग पदाधिकारी सह वाणिज्य कर उपायुक्त कंचन बरवा ने स्वीप कोषांग के तहत प्रेस वार्ता की. प्रेस वार्ता में कंचन बरवा ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशियों को जागरूक किया. साथ ही उन्हें एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग और एकाउंटिंग के बारे में जानकारी दी. इस दौरान प्रत्याशियों को बताया कि समय पर आय-व्यय का ब्योरा न जमा करने पर भविष्य में चुनाव लड़ने से भी रोका जा सकता है.

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प्रेसवार्ता में वाणिज्य-कर उपायुक्त कंचन बरवा ने कहा कि त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर व्यय कोषांग का गठन किया जा चुका हैं, जिसमें सभी चुनावी अभ्यर्थियों के खर्चों की जांच की जाएगी. जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा जिले के सभी प्रखंडों में जांच के लिए व्यवस्था कराई गई है, जहां सभी चार पदों के निर्वाचन व्यय की तिथि वार जांच की जाएगी. इसके लिए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी व अंचल अधिकारी को व्यय लेखा जांच दल का गठन करने के लिए निर्देश दिया गया है.

कंचन बरवा ने बताया कि 12 मई को सतगावां प्रखंड में, 13 मई को डोमचांच प्रखंड में, 14 मई को मरकच्चो प्रखंड में, 20 मई को कोडरमा प्रखंड में, 21 मई को चंदवारा प्रखंड में और 22 मई को जयनगर प्रखंड में व्यय लेखा दल द्वारा जांच की जाएगी है. जांच तिथि के दौरान अभ्यर्थी को स्वयं अथवा प्राधिकृत अभिकर्ता के माध्यम से व्यय लेखा पंजी व व्यय के सभी बिल/ वाउचर के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है.

निर्वाचन आयोग द्वारा पदवार तया खर्च की अधिकतम सीमा

वार्ड सदस्य के लिए- 14,000 रुपये
मुखिया के लिए- 85,000 रुपये
पंचायत समिति सदस्य के लिए- 71,000 रुपये
जिला परिषद सदस्य के लिए- 2,14,000 रुपये


यह चेतावनीःजांच तिथि पर उपस्थित नहीं होने पर अभ्यर्थी के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई का प्रावधान है तथा भविष्य में वे किसी प्रकार के चुनाव लड़ने से वंचित भी किए जा सकते हैं. इसके अतिरिक्त व्यय कोषांग पदाधिकारी सह वाणिज्य-कर उपायुक्त कंचन बरवा द्वारा फेसबुक लाइव के माध्यम से भी एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग और एकाउंटिंग के बारे में जानकारी दी जा रही है.

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