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सर्किल रेट के हिसाब से होल्डिंग टैक्स का विरोध, नागरिकों को भाजपा के साथ कांग्रेस के स्थानीय नेताओं का समर्थन

सर्किल रेट के हिसाब से होल्डिंग टैक्स के निर्धारण का कोडरमा में विरोध शुरू हो गया है. इसके लिए स्थानीय लोगों ने कोडरमा नागरिक सुरक्षा संघर्ष समिति का गठन किया है. टैक्स के विरोध में दलीय दीवारें भी गिर गईं हैं. इस आंदोलन को भाजपा नेताओं के साथ स्थानीय कांग्रेस नेता भी समर्थन दे रहे हैं.

objection to fixation of holding tax according to circle rate in koderma
कोडरमा नागरिक सुरक्षा संघर्ष समिति का गठन

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Published : May 25, 2022, 11:06 PM IST

कोडरमा:सर्किल रेट के आधार पर होल्डिंग टैक्स के निर्धारण का विरोध शुरू हो गया है. कोडरमा नागरिक सुरक्षा संघर्ष समिति के बैनर तले आम नागरिक, बुद्धिजीवी और व्यवसायी विरोध की रणनीति तैयार कर रहे हैं. नागरिक सुरक्षा संघर्ष समिति को भाजपा समेत अन्य राजनीतिक पार्टियों के नेता भी समर्थन दे रहे हैं और इसकी अगुवाई भी कर रहे हैं.

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गौरतलब है कि सर्किल रेट के आधार पर होल्डिंग टैक्स का निर्धारण होने से लोगों को 4 गुना अधिक कर भुगतान करना पड़ सकता है. इसको लेकर कोडरमा में हुई बैठक के दौरान नागरिक सुरक्षा संघर्ष समिति की कमेटी का गठन किया गया और विरोध की रणनीति तैयार की गई . इस मौके पर समिति के लोगों ने आम लोगों से बढ़ा हुआ होल्डिंग टैक्स नहीं जमा करने की अपील की. लोगों ने कहा कि नागरिक सुविधा के नाम पर शहरी क्षेत्र में किसी तरह के इंतजाम नहीं है बावजूद इसके सरकार लोगों का दोहन कर रही है.

कोडरमा नागरिक सुरक्षा संघर्ष समिति का गठन

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता डॉ. रामसागर सिंह ने कहा कि एक तरफ कोरोना के कारण व्यवसाई गतिविधियां प्रभावित हुईं हैं तो वहीं दूसरी तरफ लोगों की आमदनी पर भी असर पड़ा है. ऐसे में लोगों पर होल्डिंग टैक्स के रूप में अतिरिक्त बोझ लादा जा रहा है जो सरासर गलत हैं. डॉ. रामसागर सिंह ने कहा कि हेमंत सरकार राज्य की जनता का दोहन कर रही है और महानगरों की भांति कोडरमा जैसे छोटे से शहर में भी सर्किल रेट के आधार पर टैक्स का निर्धारण करवा रही है जो कहीं से व्यवहारिक नहीं है.

कोडरमा नागरिक सुरक्षा संघर्ष समिति का गठन

वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मनोज सहाय पिंकू ने कहा कि बढ़े हुए होल्डिंग टैक्स के विरोध में समाज के हर तबके और राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों को आगे आना चाहिए क्योंकि सर्किल रेट के आधार पर होल्डिंग टैक्स का निर्धारण उचित नहीं है.

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