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नाबालिग से दुष्कर्म कर वीडियो वायरल करने की दी धमकी, कोर्ट ने सुनाई 12 साल की सजा और 20 हजार जुर्माना

कोडरमा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 12 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही उस पर बीस हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर सजा और बढ़ जाएगी.

12 years of imprisonment for raping minor
12 years of imprisonment for raping minor

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Published : Dec 24, 2021, 3:21 PM IST

कोडरमा:नाबालिग दुष्कर्म के बाद वीडियो वायरल करने के मामले में कोडरमा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 12 साल की सजा सुनाई है. इसके अलावा उस पर बीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर सजा और बढ़ जाएगी.

जानकारी के अनुसार, कोडरमा के चंदवारा थाना के क्षेत्र में कैलाश कुमार नाम के युवक ने एक नाबालिग से पहले तो दुष्कर्म किया और फिर उसका वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लगातार शारीरिक शोषण करता रहा. इस मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम गुलाम हैदर की अदालत में अभियुक्त को 12 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा उसपर 20 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है.

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2019 के इस मामले में दुष्कर्म, धमकी देकर शारीरिक संबंध बनाना और पोक्सो एक्ट के तहत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया था. कैलाश कुमार को 12 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है, साथ ही पॉक्सो एक्ट के तहत 3 साल की सजा सुनाई गई है. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी.

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