कोडरमा:कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार-सह-उपायुक्त-सह- जिला दंडाधिकारी रमेश घोलप की ओर से आदेश जारी किया गया. उपायुक्त की ओर से जारी आदेश के अनुसार कोविड-19 संक्रमण के चलते भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एहतियाती कदम उठाने को कहा गया है. उपायुक्त ने जारी आदेश को जिले में लागू करने की जिम्मेवारी सभी वरीय इंसिडेंट कमांडर और इंसिडेंट कमांडर, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी बीडीओ और सभी अंचलाधिकारी के साथ अन्य अधिकारियों दी है.
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कोविड-19 संक्रमण से बचाव और रोकथाम के लिए जारी आदेश
- सभी इनडोर और आउटडोर स्थानों पर सामूहिक कार्यक्रम (शादी विवाह और अंतिम संस्कार को छोड़कर) सभी पर प्रतिबंध रहेगा. शादी विवाह में शामिल होने वाले लोगों की संख्या की अधिकतम सीमा 200 और अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों की संख्या अधिकतम 50 ही होगी.
- सभी प्रकार के जुलूस, धार्मिक और त्योहार के जुलूस को निकाले जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा.
- किसी भी सार्वजनिक स्थल पर 5 से अधिक लोगों के एक साथ जमा होने पर भी प्रतिबंध है.
- सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे. शिक्षण कार्य ऑनलाइन/ डिजिटल माध्यम से ही किया जाएगा.
- वर्ग 10वीं और 12वीं के वैसे छात्र-छात्राएं जो साल 2021 के बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे, उन्हें ऑफलाइन क्लास की अनुमति होगी. लेकिन यह अनिवार्य नहीं होगा अभिभावक कि यदि सहमति हो तो कोरोना प्रोटोकॉल के सभी एतिहात के तहत ऑफलाइन क्लास की जा सकती है.
- सभी तरह के मेला प्रदर्शनी पर प्रतिबंध है.
- सभी जिमखाना, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे.
- सभी खेलकूद कार्यक्रम पर रोक रहेगी. खिलाड़ियों को प्रशिक्षण के लिए स्टेडियम में आने की अनुमति होगी.
- सभी पार्क बंद रहेंगे. सभी होटल/रेस्टॉरेंट में बैठने की क्षमता के 50% लोगों के साथ संचालन की अनुमति होगी.
- किसी भी धार्मिक कार्य के लिए स्थल की क्षमता के 50% लोगों के साथ करने की अनुमति होगी. कोविड-19 प्रोटोकॉल के एहतिहात जैसे फेस मास्क, सेनेटाइजेशन, 2 गज की सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा.
- बैंक्वेट हॉल में शादी विवाह अंतिम संस्कार से संबंधित कार्यक्रम के अतिरिक्त कोई अन्य कार्यक्रम पर प्रतिबंध रहेगा.
- शादी विवाह और अंतिम संस्कार से संबंधित कार्यक्रम को छोड़कर अन्य कार्यक्रमों के लिए बुकिंग किए जाने पर बैंकट हॉल को सील करते हुए संबंधित संचालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
- सभी व्यापार स्थल, दुकान, रेस्टोरेंट्स, क्लब रात के 8:00 बजे के बाद खोलने पर प्रतिबंध रहेगा. खाने के टेक होम या डिलीवरी पर रोक नहीं होगी.
- किसी भी सरकारी कार्यालय, निजी कार्यालय, व्यापार प्रतिष्ठान, धार्मिक स्थल, कार्यक्रम स्थल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस, टैक्सी और ऑटो रिक्शा अन्य सार्वजनिक स्थल जैसे दुकाने आदि पर बिना मास्क के प्रवेश करना आने-जाने पर प्रतिबंध रहेगा.
- वैसी सभी गतिविधियां, जिन्हें विशिष्ट रूप से प्रतिबंधित नहीं किया गया है, कंटेनमेंट जोन के बाहर उनके लिए अनुमति होगी.