खूंटी:यौन शोषण के आरोपी आईएएस सैयद रियाज अहमद को खूंटी न्यायालय ने सशरीर उपस्थित होने का आदेश कोर्ट ने दिया है. सीजेएम की अदालत में 3 अक्टूबर को आरोपी आईएएस सैयद रियाज अहमद पर आरोप गठित होगा. खूंटी के व्यवहार न्यायालय में एससीजेएम सत्यपाल की अदालत में खूंटी के पूर्व एसडीओ सैयद रियाज मामला GR.693/22 को लेकर डिस्चार्ज का आवेदन दिया गया था. जिसपर सोमवार को सुनवाई हुई.
Khunti News: यौन शोषण के आरोपी आईएएस के डिस्चार्ज पिटीशन को खूंटी कोर्ट ने किया खारिज, कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने का दिया आदेश
खूंटी के व्यवहार न्यायालय से यौन शोषण के आरोपी आईएएस अधिकारी सैयद रियाज अहमद को झटका लगा है. अदालत ने आरोपी के डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया है. साथ ही कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया है.
Published : Sep 18, 2023, 10:04 PM IST
आरोपी आईएएस के डिस्चार्ज आवेदन को कोर्ट ने किया खारिजः संबंधित मामले में सहायक लोक अभियोजक निशि कच्छप और अभियुक्त सैयद रियाज अहमद के अधिवक्ता के बीच अदालत में लंबी जिरह के बाद यौन शोषण मामले के आरोपी खूंटी के पूर्व एसडीओ के डिस्चार्ज के आवेदन को एससीजेएम सत्यपाल की अदालत ने खारिज कर दिया. साथ ही अदालत ने आरोप गठन के लिए खूंटी व्यवहार न्यायालय में 3 अक्टूबर को यौन शोषण के आरोपी आईएएस अधिकारी सैयद रियाज अहमद को सशरीर कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है.
आरोपी के अधिवक्ता ने 15 दिनों का मांगा था समयःबताते चलें कि मामले में अभियुक्त सैयद रियाज अहमद के अधिवक्ता ने झारखंड उच्च न्यायालय में पुनः मामले के पुनर्विचार के लिए 15 दिनों के समय देने की अपील न्यायालय से की थी. इस अपील पर सुनवाई करते हुए सिविल कोर्ट के रूल्स के मुताबिक 15 दिनों का समय दिया गया था. बताते चलें कि मामला GR.693/22 का है. जबकि महिला थाना कांड संख्या 14/22 दर्ज है. इस मामले में एक युवती ने खूंटी के पूर्व एसडीओ पर यौन शोषण का आरोप लगाया था.