खूंटीः जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थली उलिहातू आएंगे. प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर जिले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. खूंटी के डीसी और एसपी ने निर्देश जारी किया है कि उलिहातू, खूंटी इलाके में किसी भी तरह का कोई ड्रोन नहीं उड़ाया जाएगा. अनाधिकृत ड्रोन उड़ाते पकड़े जाने पर कार्रवाई की जाएगी.
पीएम मोदी के खूंटी दौरे को लेकर प्रशासन ने ड्रोन उड़ाने पर लगाया प्रतिबंध, कार्यक्रम में शामिल होने वालों के लिए भी गाइडलाइंस जारी - ड्रोन नियम 2021
खूंटी जिला प्रशासन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर अलर्ट है. प्रधानमंत्री की खूंटी यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतेजाम किए गए हैं. सुरक्षा ऐसी है कि परिंदा भी पर नहीं मार सके. इसके तहत प्रशासन ने कई इलाकों को रेड जोन घोषित कर दिया है ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया है. Administration bans drones due to PM Modi visit.
Published : Nov 13, 2023, 11:03 PM IST
|Updated : Nov 14, 2023, 7:27 AM IST
रेड जोन में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंधःजिला प्रशासन के निर्देश में कहा गया है कि क्षेत्र के जीआर उलिहातू स्थित हेलीपैड और उलिहातू कार्यक्रम स्थल, दूसरा अनगड़ा स्थित हेलीपैड और बिरसा स्टेडियम कार्यक्रम स्थल सुरक्षा के मद्देजनर उक्त स्थानों का व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाना आवश्यक है. ड्रोन नियम 2021 के नियम 22, 24 एवं 26 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उलिहातू स्थित हेलीपैड और कार्यक्रम स्थल से दो किमी और अनगड़ा स्थित हेलीपैड और बिरसा स्टेडियम कार्यक्रम स्थल से तीन किमी की परिधि के क्षेत्र को 14 नवंबर 2023 से 15 नवंबर 2023 तक अस्थायी रूप से रेड जोन घोषित किया गया है. कोई भी व्यक्ति, सक्षम पदाधिकारी के पूर्व अनुमति के बिना रेड जोन में ड्रोन का प्रचालन नहीं करेंगे.
कार्यक्रम स्थल पर किसी तरह का सामान लाने पर पाबंदीः इसके अलावा जिला प्रशासन ने कार्यक्रम स्थल में जाने वाले हर नागरिकों सहित आमंत्रित सदस्यों, मीडिया के प्रतिनिधियों और आगंतुकों के लिए किसी भी तरह का सामान कार्यक्रम स्थल ले जाने पर पाबंदी लगा दी है. पीएम मोदी उलिहातू में बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि देने के बाद बिरसा कॉलेज स्तिथ फुटबॉल मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे. इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी लोगों के लिए नियम लागू है. जिला प्रशासन ने निर्देश दिया है कि कार्यक्रम स्थल में सभी आमंत्रित व्यक्तियों और आगंतुकों सहित प्रेस, मीडिया सहित सभी को अपने साथ सरकार द्वारा जारी वैध पहचान प्रमाण जैसे आधार कार्ड लेकर आना अनिवार्य होगा.
इन वस्तुओं को अपने साथ ना लाएंःकंधे पर बैग, कैरी बैग, महिलाओं के पर्स, बैनर/झंडे के साथ लंबी छड़ें या एकल, पानी की बोतलें, थर्मस फ्लास्क, लाइटर या माचिस, छाता, संगीत वाद्ययंत्र, मेटल की वस्तु या सामग्री .