खूंटी: अवैध खनन के खिलाफ खनन विभाग ने अवैध खनन एवं परिवहन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है. खनन विभाग ने चार बालू लदे हाइवा जब्त किए हैं. जबकि बिना चालान के चिप्स का परिवहन कर रहे दो हाइवा को जब्त किया है. जारियगढ़ थाना में दो हाइवा, कर्रा थाना में दो हाइवा के अलावा खूंटी थाने में भी दो हाइवा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है.
Khuti News: अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई, चार बालू और दो चिप्स लदे हाइवा जब्त, FIR दर्ज - खनन विभाग
खूंटी में चल रहे अवैध खनन को कारोबार पर खनन विभाग में कार्रवाई की है. अवैध तरीके से बालू लादकर ले जे रहे 4 ट्रक और चिप्स लदे 2 हाइवा को खनन विभाग ने जब्त किया है. वाहन मालिकों पर एफआईआर भी की गई है.
जिले में बालू, पत्थर और चिप्स का अवैध खनन एवं परिवहन कोई नया नहीं है, लेकिन जिले में कभी कभार खनन विभाग की कार्रवाई से अवैध खनन करने वालों में हड़कंप मच जाता है. कई बार पैरवी से वाहन छूट भी जाते हैं, लेकिन इस बार खनन विभाग ने सख्ती से कार्रवाई की है. शनिवार को खनन विभाग की कार्रवाई में बालू लदे 4 और रांची खूंटी मुख्य मार्ग से खूंटी जा रहा चिप्स लदा दो हाइवा को जब्त किया है.
150 सीएफटी का चालान लेकर 600 सीएफटी चिप्स का परिवहन करने की पुष्टि होने के बाद गाड़ियों को जब्त कर लिया गया. उधर जारियगढ़ और कर्रा इलाके से बालू की ढुलाई करते कुल चार हाइवा को जब्त किया गया है. जब्त वाहन और वाहन मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर खनन विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है. शनिवार के हुई कार्रवाई से खनन करने वालों के बीच हड़कंप मच गया. हालांकि अवैध खनन को लेकर पूरे राज्य में खनन विभाग और खनन माफिया के सांठगांठ से चल रहे गोरखधंधे पर कभी कभार कानून भी अपना काम करने चला आता है.
खान निरीक्षक सुबोध कुमार सिंह ने बताया कि जब्त सभी हाइवा और हाइवा मालिकों के खिलाफ झारखंड मिनरल प्रिवेंशन ऑफ इल्लीगल माइनिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज रूल्स 2017 के नियम 7,9 एवं 13 और खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 4 एवं 21,झारखंड लघु खनिज नियमावली 2004 के नियम 54 तथा आईपीसी की सुसंगत धाराओं के तहत हुआ एफआईआर दर्ज की गयी है.