जामताड़ा: जिले में लॉकडाउन 4 के दौरान लोगों को विशेष राहत दी गई है. इसे लेकर जामताड़ा जिला प्रशासन ने दिशा-निर्देश जारी कर दिया है. लॉकडाउन 4 में शराब की दुकान खुलेगी. निर्माण कार्य प्रारंभ होगा. टैक्सी, कपड़े की दुकान खोलने के निर्देश दिए गए हैं. सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सेनेटाइजर का अनुपालन करना अनिवार्य किया गया है.
व्यापारियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने, मास्क और सेनेटाइजर का उपयोग नहीं किए जाने पर कड़ी कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी गई है. चेंबर ऑफ कॉमर्स के व्यापारियों के साथ डीसी ने बैठक कर के निर्देश दिया है. इस संबंध में लॉकडाउन 4.0 में जारी किए गए नए दिशा-निर्देश के तहत चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्य व्यापारियों के साथ जिला प्रशासन ने निर्देश दिया और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य रूप से बताया.
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उपायुक्त ने दी जानकारी
जामताड़ा उपायुक्त गणेश कुमार ने जिले में लॉकडाउन 4.0 में दिए गए विशेष और अतिरिक्त छूट को लेकर राज्य सरकार की गाइडलाइन के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि सभी को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सेनेटाइजर का उपयोग अनिवार्य रूप से करना होगा. अन्यथा उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
लॉकडाउन 4.0 में मिलेंगी ये सुविधाएं
लॉकडाउन में जामताड़ा जिला प्रशासन ने जो अतिरिक्त छूट दी है, उसमें औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग से जुड़ी निर्माण कार्य से जुड़ी गतिविधियां और गोदाम आदि खोलने की छूट शामिल है. हार्डवेयर निर्माण से जुड़ी सामग्रियों की दुकान खोली जा सकेगी. किताब दुकान, स्टेशनरी के दुकान खुलेगें. टेलीकॉम कंपनियों के खुदरा दुकानें खुलेंगे. मोबाइल, घड़ी, टीवी सूचनाओं से जुड़े उत्पाद कंप्यूटर आदि की दुकानों के अलावे रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर की दुकान और निजी कंपनियों के कार्यालय से जुड़ी गतिविधियां शुरू होंगी और साथ ही शराब की दुकानें भी खुलेंगी.