जामताड़ा: देश में 4 मई से लॉकडाउन 3.0 लागू हो गया है. लॉकडाउन अगले दो सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया गया है. 2 सप्ताह के लिए लोगों को और इंतजार करना पड़ेगा. ऐसे में जो आदेश पूर्व में दिए गए थे और पूर्व में जो विशेष छूट दी जा रही थी. लॉकडाउन 3.0 में भी वही आदेश जारी रहेगा. विशेष छूट नहीं दी जाएगी.
जामताड़ा में लॉकडाउन 3.0 के दौरान नहीं मिलेगी कोई विशेष छूट, जिला प्रशासन ने जारी किए आदेश
लॉकडाउन 3.0 में जामताड़ा जिले में कोई विशेष छूट नहीं मिलेगी. पूर्व में दिए गए आदेश और सुविधाएं ही लागू रहेंगी. यह आदेश जामताड़ा जिला प्रशासन ने जारी कर दिया है.
लॉकडाउन 3.0 लागू होने के पश्चात जामताड़ा जिला के उपायुक्त ने कोई विशेष छूट नहीं दिए जाने को लेकर राज्य सरकार के आदेश के तहत नया आदेश जारी कर दिया है. जिला के उपायुक्त गणेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि जो आदेश और सुविधा पूर्व में दी जा रही थी. वही आदेश और सुविधा बरकरार रहेगी. इसमें कोई विशेष छूट नहीं दी जाएगी. उपायुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व में दुकान खोलने के जो आदेश दिए गए हैं. वहीं लागू रहेंगे. उपायुक्त ने बताया कि लॉकडाउन 3.0 में उल्लंघन करने वाले और नियम का पालन नहीं करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.