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जामताड़ाः हत्यारे पति को मिली कालकोठरी, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

आपसी विवाद में एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी. इस मामले में दोषी को जामताड़ा कोर्ट ने कड़ी सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास के साथ 20 हजार का जुर्माना भी लगाया.

हत्यारे को आजीवन कारावास

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Published : Aug 7, 2019, 9:50 PM IST

जामताड़ा: कोर्ट ने पत्नी की हत्या करने के मामले में दोषी शख्स को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दोषी पर धारा 302 और 201 के तहत पत्नी की हत्या कर लाश को छुपाने की नीयत से पेड़ पर टांग दिए जाने का आरोप था.

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जामताड़ा जिले के बिंदापाथर थाना में कांड साल 2018 में दर्ज किया गया था. जिसमें भ्रमर बावरी को अभियुक्त बनाया गय था. जिसके ऊपर पत्नी की हत्या करने का आरोप था. इस मामले में दोषी पर कोर्ट ने 2000 रूपये का जुर्माना भी लगाया है.

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क्या है मामला
जानकारी के अनुसार 2018 में बिंदापाथर थाना क्षेत्र का रहने वाला हुबलाल बावरी सूचक ने अपनी बेटी लतिका बावरी की शादी भ्रमर बावरी के साथ की थी. शादी के बाद से ही पति-पत्नी के बीच अनबन थी. दोनों के बीच रोज लड़ाई होते रहती थी. जिसके कारण लतिका अपने मायके चली गई थी. घटना से कुछ दिन पहले ही उसके पति ने उसे मायके से यह कह कर लाया था कि अब उसे ठीक से रखेगा. उसके बाद ही उसकी लाश एक पेड़ से टंगे मिली थी,

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