जामताड़ा: कोर्ट ने बहू को जलाकर मार दिए जाने के मामले में दोषी पाकर भादवि की धारा 304 बी के तहत पति को 12 साल और सास को आठ साल की सजा सुनाई है. मामला 2017 का है. कर्माटांड़ थाना में अभियुक्तों के खिलाफ भादवि की धारा 304 बी के तहत मामला दर्ज कराया गया था. जिसमें पति और सास के खिलाफ बहू को जलाकर मार दिए जाने का आरोप था.
दहेज की मांग
मामले के संबंध में बताया गया है कि कर्माटांड़ डुमरिया के रहने वाली दुलारी देवी ने अपनी बेटी बबीता की शादी नारायणपुर थाना के लटैया गांव में दीपक मंडल के साथ की थी. बताया जाता है कि शादी के बाद से ही उसकी बेटी को ससुराल में दहेज को लेकर प्रताड़ित किया जाने लगा. दहेज में एक लाख रुपए की मांग की जाने लगी. नहीं देने पर उसे मारने की धमकी दी जाने लगी.