झारखंड

jharkhand

ETV Bharat / state

Adulteration and Food Safety: जामताड़ा स्वास्थ्य विभाग का अभियान, होटल-रेस्त्रां के खाने की जांच - खाने में मिलावट

जामताड़ा में मिलावट और फूड सेफ्टी को लेकर अभियान चलाया जा रहा है. इसी कड़ी में फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर के नेतृत्व में शहर के कई होटल और रेस्त्रां के खाने की जांच की गयी.

campaign-against-adulteration-and-food-safety-in-jamtara
डिजाइन इमेज

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Sep 14, 2023, 2:32 PM IST

Updated : Sep 14, 2023, 2:57 PM IST

जानकारी देते सिविल सर्जन

जामताड़ाः शहर में होटल, रेस्त्रां कारोबारियों को स्वास्थ्य विभाग ने कड़ी चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि वो नियमों का पालन करें नहीं तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी. मिलावट और फूड सेफ्टी को लेकर चल रहे अभियान को लेकर सिविल सर्जन ने ये चेतावनी जारी की है.

इसे भी पढ़ें- Ranchi News: खाद्य पदार्थों की मिलावट की जांच के लिए 28 किलोमीटर दूर से मंगवाया जा रहा पानी, ये वजह आई समाने

जामताड़ा स्वास्थ्य विभाग और फूड सेफ्टी ऑफिसर के नेतृत्व में खाद्य पदार्थ के निरीक्षण और जांच को लेकर अभियान चलाया जा रहा है. इसी कड़ी में गुरुवार को शहर में विभिन्न रेस्त्रां और होटल का औचक निरीक्षण किया गया, साथ ही वहां परोसे जाने वाले खाने की जांच की गयी. फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर और स्वास्थ्य विभाग की टीम जिले में विभिन्न मिठाई दुकान, होटल रेस्त्रां पर जाकर खाद्य पदार्थों का निरीक्षण कर रही है. इसके साथ ही कारोबारियों को जागरूक कर रही है कि वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और नियमों का पालन करें.

जांच के बाद दो रेस्त्रां पर कार्रवाईः शहर के दो प्रसिद्ध प्रतिष्ठानों पर फूड सेफ्टी को लेकर जांच की गयी. फूड सेफ्टी ऑफिसर और स्वास्थ विभाग की टीम ने रेस्त्रां में मिलने वाले खाने की जांच की, जिसमें काफी मिलावट पाई गयीं. इसके टीम के द्वारा दोनों रेस्त्रां पर नियम संगत कार्रवाई करते हुए एक पर 10 हजार और दूसरे पर 2 हजार रुपये का जुर्माना लगाया.

सिविल सर्जन ने दी चेतावनीः जामताड़ा सिविल सर्जन डॉक्टर एसके मिश्रा ने इस जांच अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि जिले में स्वास्थ्य विभाग की टीम और फूड इंस्पेक्टर के द्वारा मिलावट को लेकर विभिन्न रेस्त्रां और होटल में जांच अभियान चलाया जा रहा है. इसी के तहत शहर के दो बड़े रेस्त्रां का औचक निरीक्षण कर वहां के खाने की जांच की गयी जिसमें काफी विसंगतियां पायी गयीं. रेस्त्रां के द्वारा नियमों का पालन नहीं किया गया, जिस पर दोनों प्रतिष्ठानों पर अर्थ दंड लगाया गया. सिविल सर्जन ने चेतावनी दी है कि वैसे रेस्त्रां, खाद्य पदार्थ बेचने वाले दुकानदार और होटल के कारोबारी फूड सेफ्टी के नियमों का पालन करें, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं नहीं तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

Last Updated : Sep 14, 2023, 2:57 PM IST

For All Latest Updates

ABOUT THE AUTHOR

...view details