झारखंड

jharkhand

ETV Bharat / state

जामताड़ा में 15 अक्टूबर तक नदियों से बालू उठाव पर प्रतिबंध, खनन विभाग ने जारी किया आदेश - Jamtara News

हर साल की तरह इस बार भी जामताड़ा में नदियों से बालू उठाव पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. खनन विभाग ने आदेश जारी किया है कि एनजीटी नियम के तहत आज, 10 जून से 15 अक्टूबर तक बालू उठाव पर पूरी तरह रोक रहेगी.

Ban on sand mining from rivers
Ban on sand mining from rivers

By

Published : Jun 10, 2022, 7:29 AM IST

जामताड़ा: जिला में आज, 10 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक नदी से बालू उठाव पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है. एनजीटी नियम (National Green Tribunal ACT) के तहत आज से 15 अक्टूबर तक नदियों से बालू उठाव नहीं हो पाएगा. इसे लेकर खनन विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है. जिला खनन पदाधिकारी ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि अगर कोई भी जारी आदेश के खिलाफ बालू उठाव करते पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

इसे भी पढ़ें:बालू की किल्लत ने रोका विकास कार्य, आम लोगों के अलावा मजदूरों की बढ़ी परेशानी

दर्जनों नदी घाट से बालू का होता है अवैध उठाव: जामताड़ा जिला में दर्जनों नदी घाट हैं, जहां से प्रतिदिन अवैध रूप से बालू का उठाव होता है और इसकी तस्करी भी की जाती है. जामताड़ा जिला से सटे बिरगांव, पैजनिया, जुरगुडीह और बराकर नदी घाट से अवैध रूप से बालू का उठाव कर पश्चिम बंगाल और धनबाद की ओर खपाया जाता है. गाहे-बगाहे खनन विभाग की ओर से कार्रवाई की जाती है लेकिन, नदियों से अवैध बालू के उठाव पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाई जा सकी है.

बालू उठाव पर हर साल लगाई जाती है रोक: प्रत्येक साल मानसून आते ही पर्यावरण और नदी को सुरक्षित रखने को लेकर एनजीटी की ओर से नदियों से बालू उठाव पर प्रतिबंध लगा दी जाती है. बावजूद इसके नदी से अवैध रूप से बालू का उठाव होते रहता है. एनजीटी नियम लागू होने के बाद अब खनन पदाधिकारी और जिला प्रशासन नदी से अवैध रूप से बालू उठाव पर रोक लगाने में कितना सफल हो पाते है यह देखने वाली बात होगी.

ABOUT THE AUTHOR

...view details