हजारीबाग: जिले में दो पहिया वाहन से जुड़े नियम को लेकर कभी भी ज्यादा सख्ती नहीं बरती गई थी. लेकिन अब मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में संशोधन करने के बाद हजारीबाग ट्रैफिक पुलिस नियम को सख्ती के साथ पालन कराने की बात कर रही है.
केंद्र सरकार ने सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखकर मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में संशोधन किया है. इस संशोधन के बाद मोटर चालन के समय ट्रैफिक रूल के उल्लंघन पर जुर्माने की राशि में भारी वृद्धि की गई है. इसका एक मात्र उद्देश्य है कि वाहन चालक ट्रैफिक और मोटर व्हीकल एक्ट को सही ढंग से पालन करे. ताकि जान माल की क्षति कम हो और जाम की समस्या से भी लोगों को राहत मिले.
ये भी देखें-हजारीबागः पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन, वैज्ञानिक ढंग से जांच करने की दी जा रही जानकारी
हजारीबाग जिला परिवहन पदाधिकारी ने आम जनता से अपील की है कि वह नियम का पालन करें और खुद को सुरक्षित रखें. साथ ही साथ उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर हजारीबाग में ट्रैफिक नियम का उल्लंघन किया गया तो दंड की राशि देनी होगी. इसमें किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी.
ट्रैफिक रूल उल्लंघन की दंड राशि
- बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना 5000
- डीएल की अवधि समाप्त होने पर 10000
- कागजात नहीं देने पर 2000
- शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10000
- बिना हेलमेट 1000
- नो पार्किंग 1000
- बिना परमिट के वाहन चलाना 10000
- लाल बत्ती क्रॉस करने पर 1000
- प्रदूषण सर्टिफिकेट फेल होने पर 10000
- बिना सीट बेल्ट पर 1000