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अधिवक्ता बिनोद चौधरी हत्याकांड में पांच आरोपी दोषी करार, 31 मार्च को अदालत सुनाएगी सजा

अधिवक्ता बिनोद चौधरी हत्याकांड को लेकर हजारीबाग व्यवहार न्यायालय में 29 मार्च को सुनवाई हुई. मामले में पांच अभियुक्त दोषी पाए गए हैं. 31 मार्च को अदालत सजा के बिंदु पर फैसला सुनाएगी.

Advocate Binod Choudhary murder case
Advocate Binod Choudhary murder case

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Published : Mar 30, 2022, 6:57 AM IST

हजारीबाग:चर्चित अधिवक्ता बिनोद चौधरी हत्याकांड में 29 मार्च को अदालत ने पांच अभियुक्तों को दोषी करार किया है. हजारीबाग व्यवहार न्यायालय (Civil Court Hazaribag) के अपर न्यायाधीश दिनेश कुमार मिश्रा की अदालत ने एसटी सं. 39/2016 में सुनवाई करते हुए हत्या के आरोप में प्रारंभिक अभियुक्त जोबराज चौधरी, गीता देवी, मोहन चौधरी, जयनंदन चौधरी और महेंद्र चौधरी के खिलाफ आरोप को सही पाते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. सजा के बिंदु पर अदालत 31 मार्च को फैसला सुनाएगी.

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न्यायालय का फैसला आने के बाद अधिवक्ता बिनोद चौधरी की पत्नी हेमंती देवी ने कहा कि मेरे पति के हत्यारों को अदालत कड़ी से कड़ी सजा दे, यही प्रार्थना करती हूं. देर से ही सही लेकिन मुझे न्यायालय से इंसाफ मिला है. उन्होंने बताया कि बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राज कुमार ने उन्हें इंसाफ दिलाने में बहुत मदद की है. इसके लिए उन्होंने कभी एक रूपया फीस तक नहीं लिया और लगातार उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए अदालत में खड़े रहे.

मामले में अधिवक्ता राज कुमार ने कहा कि वे अधिवक्ताओं के लिए हमेशा खड़े हैं. एक अधिवक्ता की निर्मम हत्या करने वाले आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए. दरअसल, जमीन विवाद को लेकर 2013 में अधिवक्ता बिनोद चौधरी की निर्मम हत्या कर दी गयी थी. घटना के बाद मृतक के भाई डेगलाल चौधरी के आवेदन पर बरकट्ठा थाना कांड सं. 150/13 भादवि की धारा 147, 148, 149, 336, 302 के तहत मामला दर्ज किया गया था.

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