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आचार संहिता लागू होते ही निर्वाचन आयोग सख्त, राजनीतिक पार्टियों को दिए पोस्टर-बैनर हटाने के आदेश - झारखंड न्यूज

लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. आचार संहिता लागू होने के बाद जिला निर्वाचन आयोग ने दिशा निर्देश जारी किये है.

आचार संहिता लागू होते ही निर्वाचन आयोग सख्त

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Published : Mar 11, 2019, 3:28 PM IST

हजारीबागः लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. आचार संहिता लागू होने के बाद जिला निर्वाचन आयोग ने दिशा निर्देश जारी करते हुए सभी राजनीतिक पार्टियों को बैनर पोस्टर और झंडे हटाने के सख्त निर्देश दिए हैं.

आचार संहिता लागू होते ही निर्वाचन आयोग सख्त

जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं. आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव आयोग का सह अक्षर पालन किया जा रहा है. निर्वाचन आयोग ने सख्त आदेश देते हुए कहा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी से 72 घंटे, पब्लिक जगहों से 48 घंटे और पब्लिक प्रॉपर्टी से 24 घंटे के अंदर बैनर पोस्टर हटा लिया जाए, नहीं तो प्रशासन राजनीतिक दलों के खर्च पर बैनर, पोस्टर, झंडा हटवाएगी.

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वहीं, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी से जानकारी लिया कि चुनाव प्रचार में कितनी गाड़ियों का उपयोग करना है. साथ ही साथ चुनाव प्रचार को लेकर प्रशासन को दिए जाने वाले आवेदन संबंधित भी जानकारी और चुनाव में एक उम्मीदवार कितना खर्च कर सकता है, सबकी जानकारी प्रतिनिधियों को दी गई. वही, उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने सभी से आग्रह भी किया कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन ना हो इसका ध्यान रखें.

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