गुमला: जिला प्रशासन, महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग गुमला के संयुक्त तत्वावधान में उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ने डायन बिसाही उन्मूलन जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. रथ के माध्यम से जिले के विभिन्न प्रखंडों और सुदूरवर्ती गांवों में जाकर डायन कुप्रथा के प्रभाव के विषय में आम जनों को जागरूक किया जाएगा.
डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम 2001 के तहत किसी महिला को डायन के रूप में पहचान करने वाले या पहचान के प्रति अपनी किसी भी कार्य, शब्द या रीति से कार्रवाई करने वाले को अधिकतम 3 महीने तक कारावास की सजा, 1000 जुर्माना या दोनों सजा से दंडित करने का प्रावधान है, साथ ही किसी महिला को डायन के रूप में पहचान कर उसे शारीरिक या मानसिक यातना देने या प्रताड़ित करने पर 6 महीने की अवधि के लिए कारावास की सजा या 2000 तक के जुर्माना या दोनों सजा से दंडित करने का प्रावधान है.