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गुमला में डायन बिसाही उन्मूलन जागरूकता रथ रवाना, उपायुक्त ने दिखाई हरी झंडी - डायन कुप्रथा के प्रभाव

गुमला में उपायुक्त ने डायन बिसाही उन्मूलन जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस मौके पर उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ने कहा कि डायन बिसाही एक अभिशाप है, जिसके उन्मूलन के लिए यह जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है.

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जागरूकता रथ रवाना

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Published : Jan 19, 2021, 4:29 PM IST

गुमला: जिला प्रशासन, महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग गुमला के संयुक्त तत्वावधान में उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ने डायन बिसाही उन्मूलन जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. रथ के माध्यम से जिले के विभिन्न प्रखंडों और सुदूरवर्ती गांवों में जाकर डायन कुप्रथा के प्रभाव के विषय में आम जनों को जागरूक किया जाएगा.

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डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम 2001 के तहत किसी महिला को डायन के रूप में पहचान करने वाले या पहचान के प्रति अपनी किसी भी कार्य, शब्द या रीति से कार्रवाई करने वाले को अधिकतम 3 महीने तक कारावास की सजा, 1000 जुर्माना या दोनों सजा से दंडित करने का प्रावधान है, साथ ही किसी महिला को डायन के रूप में पहचान कर उसे शारीरिक या मानसिक यातना देने या प्रताड़ित करने पर 6 महीने की अवधि के लिए कारावास की सजा या 2000 तक के जुर्माना या दोनों सजा से दंडित करने का प्रावधान है.


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उपायुक्त की लोगों से अपील
उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ने कहा कि डायन बिसाही एक अभिशाप है, जिसके उन्मूलन के लिए यह जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, इस अभिशाप से गुमला जिला भी अछूता नहीं है, इसलिए जिले के विभिन्न प्रखंडों के सुदूरवर्ती इलाकों में जाकर इस जागरूकता अभियान के माध्यम से लोगों को ऐसी सामाजिक कृतियों पर रोक लगाने और अंधविश्वास से दूर रहने के अपील की जाएगी.

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