गुमला: सामूहिक दुष्कर्म के 4 दोषियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अपर सत्र न्यायाधीश लोलार्क दुबे ने भादवि की धारा 376/डी के तहत इन चारों अपराधियों को सजा सुनाई है, साथ ही 20 हजार रूपए जुर्माना भी लगाया गया है.
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दरअसल, 2016 में जिले के कामडारा थाना में सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया गया था. जिसमें इमिल केरकेट्टा, मलीन ज्ञान बारला, एडमोन केरकेट्टा और जेवियर टोपनो पर आरोप लगाया गया था. इन चारों पर कामडारा थाना में 11 अगस्त 2016 को एक नाबालिग लड़की ने सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराया था. युवती के दिए गए आवेदन में कहा गया था कि वह अपने जीजा के घर शादी में गई हुई थी. जिसके बाद रात में करीब 8:30 बजे सभी एक गाड़ी में सवार होकर वापस लौट रहे थे. इसी समय बीच रास्ते में आरोपियों ने गाड़ी रोक कर उसे उतार लिया और जंगल में ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया.
मामले की जानकारी देते हुए सरकारी वकील चंपा कुमारी ने बताया कि इन चारों पर एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का दोष सिद्ध हुआ है. उन्होंने बताया कि न्यायालय एडीजे-वन ने इन चारों को जीवन काल तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही चारों पर बीस-बीस हजार का अर्थदंड भी सुनाया है.