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गुमला में ईटीवी भारत की खबर का असर, अवैध खनन मामले में डीसी ने सीओ से मांगा जवाब - डीसी सुशांत गौरव

गुमला में ईटीवी भारत की खबर पर संज्ञान लेते हुए डीसी ने बसिया सीओ से जवाब मांगा है. मामला बालू के अवैध खनन से जुड़ा हुआ है.

DC seeks reply from CO in illegal mining case in gumla
DC seeks reply from CO in illegal mining case in gumla

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Published : Jun 7, 2022, 7:53 AM IST

Updated : Jun 7, 2022, 8:05 AM IST

गुमलाः जिले के बसिया थाना क्षेत्र स्थित सरुडा गांव में प्रशासन द्वारा अवैध बालू सीज करने के 48 घंटे बाद भी माफियाओं पर प्राथमिकी दर्ज नहीं होने के मामले में डीसी ने संज्ञान लिया है. डीसी ने सीओ से मामले में जवाब मांगा है. ईटीवी भारत ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी.

ईटीवी भारत पर खबर दिखाए जाने के बाद गुमला के उपायुक्त सुशांत गौरव ने मामले में संज्ञान लेते हुए बसिया सीओ रवींद्र पांडे से स्पष्टीकरण मांगा है. उन्होंने पूछा है कि आप इस पर अपना प्रतिवेदन विस्तृत रूप से बताएं कि किस तरह ये घटना घटी है और आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गई है. जिसपर सीओ रवींद्र पांडे ने कहा है कि इस पर अतिशीघ्र कार्रवाई करते हुए इसकी सूचना दी जायेगी. उपायुक्त ने कहा है कि अगर किसी तरह की चूक या लापरवाही की सूचना कहीं से भी प्राप्त होगी तो दोषियों पर कार्रवाई जरूर की जाएगी.

सुशांत गौरव, डीसी
ईधर खबर प्रसारित होने और उपायुक्त के संज्ञान में लेते ही अंचल कार्यालय में हड़कंप मच गया है. वहीं सोमवार को बसिया सीओ रवींद्र पांडे ने बालू के अवैध उत्खनन और डंपिंग मामले में सरुडा गांव के ही लक्ष्मण साहू और जमीन मालिक भादो उरांव पर बसिया थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है.

बता दें कि बीते शुक्रवार को बसिया अंचल क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए अवैध बालू जब्त किया गया, जिसे सरूडा स्थित स्कूल प्रागंण में रखा गया. लेकिन धीरे-धीरे वहां से बालू की मात्रा कम हो गई है. बालू जब्ती के 48 घंटे बाद भी प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई थी. वहीं प्राथमिकी दर्ज नहीं कराए जाने के संबंध में जब अंचलाधिकारी रवींद्र पांडे से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मामला दर्ज करने के लिए थाने में आवेदन दिया गया था, लेकिन कुछ तकनीकी त्रुटि के कारण मामला दर्ज नहीं हो सका. वहीं इस मामले पर थाना प्रभारी छोटू उरांव ने कहा कि अंचलाधिकारी ने अपने एक कर्मी से प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिलाया था. जबकि नियम यह है कि अवैध खनन के मामले पर अंचलाधिकारी ही मामला दर्ज करा सकते हैं.

Last Updated : Jun 7, 2022, 8:05 AM IST

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