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17 नक्सलियों पर चलेगा UAPA के तहत मुकदमा, गिरिडीह डीसी के प्रस्ताव पर झारखण्ड कैबिनेट ने लगाई मोहर - गिरिडीह खबर

नक्सली संगठन पर लगाम कसने में सरकार पूरी तरह से जुटी है. एक तरफ प्रशांत बोस पकड़ा गया तो दूसरी ओर गिरिडीह जिला प्रशासन ने 17 नक्सलियों के खिलाफ यूएपीए (UAPA) के तहत मुकदमा चेलगा. इसे लेकर गिरिडीह के डीसी ने सरकार को प्रस्ताव भी भेजा था जिसपर राज्य की कैबिनेट ने मुहर लगा दी.

UAP ACT
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Published : Nov 12, 2021, 9:38 PM IST

गिरिडीह: नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के 17 नक्सलियों के खिलाफ यूएपीए (UAPA) के तहत मुकदमा चलाया जाएगा. गिरिडीह डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने इस संबंध में सरकार के अपर मुख्य सचिव गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड रांची को अनुशंसा के साथ एक प्रस्ताव भेजा है. इस प्रस्ताव पर राज्य सरकार की कैबिनेट ने मुहर लगा दी है.

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निर्माणाधीन डिग्री कॉलेज में मचाया था तांडव

मामला डुमरी थाना कांड संख्या 100/10 दिनांक 26 अगस्त, 2020 से संबंधित है. डीसी ने इस मामले के अभियुक्त कृष्णा दा उर्फ कृष्णा हांसदा, प्रकाश हांसदा, कान्हू बेसरा, अर्जुन राय, काईवा, पाण्डेय, सोनाराम हेम्ब्रम, बिनोद हेम्ब्रम, मनोज राय उर्फ मनोज दा उर्फ राजेश, अर्जुन राय, मंझला हेम्ब्रम, पप्पु मांझी, गुलु, जयराम मांझी, बीरसेन मांझी उर्फ बीरसेन जी उर्फ निर्भय दा उर्फ चंचल, प्रशांत मांझी उर्फ छोटका मुर्मू एवं रणविजय महतो उर्फ रंजय उर्फ नेपाल सिंह भोक्ता के विरूद्ध धारा 10/13 यू.ए.पी. एक्ट के तहत अभियोजन चलाने के लिए अनुशंसा की है. बतादें कि यह मामला कोडरमा जिले के जयनगर थाना क्षेत्र के हिरोडीह के बसंत कुमार यादव के फर्द बयान पर दर्ज किया गया था. निर्माणाधीन डिग्री कॉलेज के अंदर निर्माण कार्य में लगे एक जेसीबी मशीन एवं एक ऐजेक्स फियोरी मशीन को डिजल छिड़कर आग लगाने एवं गाली-गलौज कर मारपीट करते हएु मोबाईल लेकर चले जाने के आरोप में नक्सलियों के विरूद्ध कांड दर्ज किया गया था.

केन बम लगाने के मामले में तीन नक्सलियों पर चलेगा मुकदमा

दूसरी तरफ सड़क पर बम लगाकर पुलिस बल को जान की क्षति पहुंचाने का प्रयास करने के मामले में प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा (माओवादी) के तीन नक्सलियों के विरूद्ध मुकदमा चलाया जायेगा. इसका प्रस्ताव भी गिरिडीह के डीसी ने भेजा था. यह मामला डुमरी थाना कांड संख्या 18/21 दिनांक :- 19 फरवरी, 2021 से संबंधित है. डीसी ने इस मामले के अभियुक्त बीरसेन मांझी उर्फ चंचल उर्फ निर्भय दा, कृष्णा हांसदा उर्फ अविनाश एवं मिथलेश महतो उर्फ दुर्योधन महतो उर्फ बड़ा बाबू उर्फ बड़का दा के विरूद्ध धारा 13 यू.ए.पी. एक्ट के तहत अभियोजन चलाने के लिए अनुशंसा किया है. बतादें कि यह मामला डुमरी थाना प्रभारी राजु कुमार मुंडा ने स्वयं अपने बयान पर दर्ज किया है. गुप्त सूचना पर पुलिस द्वारा नक्सलियों के खिलाफ चलाये जा रहे ऑपरेशन के दौरान चीतरामो पक्की सड़क पर बने नव निर्मित पुल के समीप से एक 15 किलो का लगा हुआ केन बम बरामद किया गया था.

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छह के विरूद्ध विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी

वहीं डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने पांच नक्सलियों समेत छह के विरूद्ध विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत अभियोजन चलाने की मंजूरी दी है. डीसी ने पीरटांड़ थाना कांड संख्या 40/18 दिनांक :- 04.12.2018 के अभियुक्त अजय महतो उर्फ अंजन उर्फ टाईगर, नुनुचंद महतो, पवन मांझी उर्फ लेंगरा, दीनदयाल मांझी उर्फ दीनदयाल कोल्ह एवं कार्तिक महतो के विरूद्ध धारा 4/5/6 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत अभियोजन चलाने की स्वीकृति दी है. बतादें कि यह मामला पीरटांड़ थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी उपेंद्र कुमार राय ने स्वयं अपने बयान पर दर्ज किया था. मामला जागेश्वर तुरी नामक नक्सली के पकड़ाने एवं पुलिस से लूटी गयी राइफल तथा गोली समेत अन्य चीजों के बरामदगी से संबंधित है. इधर डीसी ने मुफस्सिल थाना कांड संख्या 469/16 दिनांक :- 20.12.2016 के प्राथमिकी अभियुक्त धनबाद जिले के कतरास थाना क्षेत्र के कतरास गुही बांध मजिस्जद के पास के सिरफू खान 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत अभियोजन चलाने की स्वीकृति दी है.

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