गिरिडीह: नक्सलियों के खिलाफ जिला प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रही है. इस बार तीन नक्सलियों के खिलाफ मुकदमा शुरू किया जाएगा. इसके लिए यूएपी एक्ट-1967 (UAP Act 1967) की धारा 13 के तहत केस चलाने की मंजूरी दे दी गई है. ये मंजूरी गृह कारा और आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड रांची के अपर मुख्य सचिव ने अलग-अलग मामले में दी है.
ये भी पढ़ें- गढ़वा में मॉब लिंचिंगः ओझा-गुनी बताकर दो लोगों को बांधकर पीटा, एक की मौत
डीसी ने दी मंजूरी
डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने इन नक्सलियों के खिलाफ अभियोजन चलाने की स्वीकृति के लिए अलग-अलग प्रस्ताव सरकार को दिया था. डीसी ने अभियोजन चलाने की स्वीकृति प्रदान किए जाने की पुष्टि की है. लोकायनयनपुर थाना कांड संख्या: 09/2016 के प्राथमिकी अभियुक्त लालमोहन यादव पर यूएपी एक्ट-1967 की धारा 13 के तहत अभियोजन चलाने की स्वीकृति दी गई है. लालमोहन जमुई जिला के सोनो चरका पत्थर थाना क्षेत्र के चुरहैट का रहने वाला है.
इन नक्सलियों पर अभियोजन चलाने की स्वीकृति
इसी प्रकार डुमरी थाना कांड संख्या: 59/2016 के अभियुक्त बलबीर महतो उर्फ हांसदा के विरुद्ध भी यूएपी एक्ट-1967 की धारा 13 के तहत अभियोजन चलाने की स्वीकृति दी गई है. बलबीर गिरिडीह जिला के पीरटांड़ थाना क्षेत्र के नावाडीह का रहने वाला है. इसके साथ मुफस्सिल थाना कांड संख्या: 180/2012 के प्राथमिकी अभियुक्त सुरेश मांझी उर्फ सकलु के खिलाफ यूएपी एक्ट-1967 की धारा 13 के तहत अभियोजन चलाने की स्वीकृति दी गई है. सुरेश गिरिडीह जिला के डुमरी थाना क्षेत्र के खेचगढ़ी टोला सलार का रहने वाला है.