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स्पीड पोस्ट से तीन तलाक का भेजा पत्र, महिला ने पति समेत ससुरालवालों के खिलाफ किया केस दर्ज - Three Divorces from Speed Post in Giridih

गिरिडीह में स्पीड पोस्ट से पति ने पत्नी को तीन तलाक दिया है. इस संबंध में पत्नी आरजु परवीन की शिकायत पर मुफस्सिल थाना में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है.

Three divorce letters
स्पीड पोस्ट से तीन तलाक

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Published : Jan 4, 2020, 10:58 PM IST

गिरिडीह:जिले में स्पीड पोस्ट से पति ने पत्नी को तीन तलाक देता हूं, तीन तलाक देता हूं, तीन तलाक देता हूं लिख कर उस पर अपना हस्ताक्षर कर पत्नी के पास भेजा है. यह मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के झगरी का है. इस संबंध में पत्नी आरजु परवीन की शिकायत पर मुफस्सिल थाना में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. यह पहला मामला द मुस्लिम वूमेन (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज) अधिनियम, 2019 के तहत दर्ज किया गया है.

दहेज नहीं देने पर तीन तलाक की धमकी
प्राथमिकी में आरजु प्रवीण ने दहेज मांगने और दहेज नहीं देने के हालत में तीन तलाक देने वाले पति, सास, ससुर, ननद, ननदोसी और देवर को नामजद अभियुक्त बनाया है. दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि उसकी शादी 9 अक्टूबर 2015 को हुई है. शादी के समय उसकी मां और पिता ने 70 हजार रूपए नकद और लगभग एक लाख रूपए का सामान दिया था.

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दूसरी शादी करने की धमकी
शादी के लगभग दो साल तक उसे ठीक से रखा गया. उसके बाद पति मो. वसीम, ससुर मो. अख्तर हुसैन, सास महताब आरा, ननदोसी मो. मेहताब, ननद रिचु प्रवीण और देवर मो. नसीम मिलकर एक राय होकर उसके पति के तिरंगा चौक वाले कपड़ा सिलाई के टेलर दुकान में पूंजी बढ़ाने के लिए एक लाख रूपए नकद और एक बाइक की मांग करने लगे. नहीं देने पर उसे तलाक देकर दूसरी शादी कर लेने की धमकी देने लगे.

एफआईआर दर्ज कर हो रही है जांच
दिनांक 12 अगस्त 2019 को सभी के सहमति से पति ने उसे घर से भगा दिया और 4 दिसंबर 2019 को उसके पति ने स्पीड पोस्ट माध्यम से तीन तलाक लिख कर उसके पास भेज दिया. आरजू का मायके बुढ़ियाखाद है. इस मामले पर मुफस्सिल थाना प्रभारी रत्नेश मोहन ठाकुर ने बताया कि 3/4 डीपी एक्ट और 4 द मुस्लिम वूमेन (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज) अधिनियम 2019 के तहत यह मामला दर्ज किया गया है. एसआई ईलाजर बागे को मामले के अनुसंधान की जिम्मेवारी सौंपी गयी है.

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