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नफरत फैलाने वालों पर सख्ती, एक दर्जन लोगों पर चलेगा धार्मिक भावनाओं को आहत करने का मुकदमा

नफरत फैलने वालों और सरकार गंभीर हो गयी है. ऐसे एक दर्जन लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने की स्वीकृति दी गयी है. यह स्वीकृति विधि विभाग झारखंड की ओर से दी गयी है.

those who hurt religious sentiments will be prosecuted in giridih
पुलिस लाइन थाना

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Published : Jan 20, 2021, 9:49 PM IST

गिरिडीहः जिला के अलग-अलग कांड में नफरत फैलाने की कोशिश करने और धार्मिक भावनाओं को आहत करने को लेकर एक दर्जन लोगों पर मुकदमा चलाने की स्वीकृति दी गई है. यह स्वीकृति प्रधान सचिव सह विधि परामर्शी विधि विभाग झारखंड की ओर से दी गयी है.

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इनपर चलेगा मुकदमा
जिनपर मुकदमा चलना है उनमें सरिया थाना कांड संख्या:- 87/2017 दिनांक:- 17 जुलाई 2017 के प्राथमिकी अभियुक्त सरिया के सिकंदर अंसारी के विरूद्घ भारतीय दंड विधान, 1860 की धारा 153(ए) एवं 295(ए) के तहत अभियोजन चलाने की स्वीकृति दी गई है. इसी प्रकार नगर थाना कांड संख्या 109/2017 दिनांक 19 अप्रैल 2017 के प्राथमिकी अभियुक्त नगर थाना क्षेत्र के ससांग बेड़ा बोड़ो के सुजीत कुमार, राहुल कुमार, अंशु राय, प्रवीण कुमार रवानी, आनंद पासवान, कृष्णा पासवान एवं भंडारीडीह के शहनवाज के विरूद्घ भारतीय दंड विधान, 1860 की धारा 295(ए) के अधीन अभियोजन चलाने की स्वीकृति दी गई है. इसी प्रकार कांड संख्या:- 228/2018 दिनांक:- 31 अक्टूबर 2018 के प्राथमिकी अभियुक्त नगर थाना क्षेत्र के भंडारीडीह के मो. साकिब रजा, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिला के धरिका के युसूफ अली, पश्चिम बंगाल के हुगली जिला के खानाकुल के मो. सुरज मिद्दा और गोड्डा जिला के बंसतराय थाना क्षेत्र के बंसतराय के मो. अहमद अली के विरूद्घ भारतीय दंड विधान, अभियोजन की स्वीकृति दी गई है.

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