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Published : Oct 10, 2021, 9:32 AM IST

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पुलिसकर्मियों की हत्या मामले में नक्सली अजय सहित 10 पर चलेगा देशद्रोह का मुकदमा, डीसी ने भेजा प्रस्ताव

कुख्यात नक्सली अजय महतो सहित 10 पर देशद्रोह का मुकदमा चलेगा. यह मुकदमा पुलिस की हत्या को लेकर चलाया जाएगा. डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने अभियोजन स्वीकृति के लिए सरकार के अपर मुख्य सचिव को प्रस्ताव भेजा है.

Sedition case against 10 including Naxalite Ajay
नक्सली अजय सहित 10 पर चलेगा देशद्रोह का मुकदमा

गिरिडीहः 25 लाख के इनामी भाकपा माओवादी के स्पेशल एरिया कमेटी सदस्य अजय महतो सहित 10 नक्सलियों के खिलाफ 13 यू.ए.पी. एक्ट के तहत अभियोजन चलाया जायेगा. इसको लेकर डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव को अनुशंसा प्रस्ताव भेजा है. जिसमें देशद्रोह का मुकदमा चलाने की स्वीकृति की मांग की है. यह मुकदमा दो पुलिसकर्मी की हत्या करने से संबंधित है.

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डीसी ने जिन नक्सलियों के खिलाफ अभियोजन चलाने की अनुशंसा की है. इसमें जिले के निमियाघाट थाना क्षेत्र के हुंडरो के ऋषि महतो, पीरटांड़ थाना क्षेत्र के मंडलडीह के अविनाश दा उर्फ कृष्णा मरांडी उर्फ कृष्णा हांसदा, मधुबन थाना क्षेत्र के पिपराडीह के रामदयाल महतो उर्फ बच्चन दा, पीरटांड़ थाना क्षेत्र के नावाडीह के अजय दा उर्फ अजय महतो उर्फ टाईगर, डुमरी थाना क्षेत्र के चिनोकिरो के नवीन दा उर्फ नवीन मांझी, अमरा के नागेश्वर महतो उर्फ नागो महतो उर्फ नागो दा उर्फ रणविजय दा, बोकारो जिले के नावाडीह थाना क्षेत्र के बेरीयागढ़ा के रणविजय महतो, पीपरा के रामचन्द्र महतो, परसाबेड़ा के सीताराम मांझी उर्फ सीताराम सोरेन उर्फ सोरेन जी और नावाडीह थाना क्षेत्र के गोरगोड़वा के शिवलाल मांझी शामिल हैं. डीसी ने प्रस्ताव में कहा है कि इन नक्सलियों के खिलाफ यूएपीए एक्ट की धारा 13 के तहत अभियोजन चलाने के लिए प्रर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है.


क्या है मामला

पीरटांड़ थाना (वर्तमान मधुबन) में कांड संख्या 06/2008 दर्ज है. इस प्राथमिकी में 18 नामजद और अन्य अज्ञात को अभियुक्त बनाया गया था. प्राथमिकी में उग्रवादी के विरूद्ध छापामारी कर लौट रही पुलिस पार्टी पर पिपराडीह और बैंडी के बीच घात लगा कर नक्सलियों ने गोली और बम से हमला किया. इस घटना में दो पुलिसकर्मियों की मौत हो गई और 5-6 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी होने का आरोप है. यह मामला पीरटांड़ थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी पंकज कुमार के बयान के आधार पर दर्ज किया गया था.

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