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बच्ची के दुष्कर्मी को उम्र कैद, पॉक्सो एक्ट के स्पेशल जज ने सुनायी सजा

गिरिडीह में पांच वर्ष पूर्व मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के दोषी पोक्सो कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. पॉक्सो एक्ट के स्पेशल जज ने यह सजा सुनाई है.

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Published : Mar 21, 2023, 8:48 PM IST

Rape convict sentenced to life imprisonment under POCSO Act
Rape convict sentenced to life imprisonment under POCSO Act

गिरिडीह: सात साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. उम्र कैद के साथ 25 हजार रुपया का अर्थ दंड भी लगाया गया है. अर्थ दंड नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा काटनी होगी. पॉक्सो एक्ट के स्पेशल जज सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम यशवंत प्रकाश ने मंगलवार को डुमरी के एक गांव निवासी चेतलाल राम उर्फ चेतलाल महतो को यह सजा सुनाई है.

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चेतलाल को सेक्सन 5 (एम)/6 में यह सजा सुनाई. जबकि सेक्शन 10 पॉक्सो एक्ट में सात साल सश्रम कारवास एवं 5 हजार रुपया अर्थ दंड की सजा भी दी है. यह मामला डुमरी थाना क्षेत्र का है. 07 अगस्त 2018 को बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना घटी थी. 16 मार्च 2023 को अदालत ने चेतलाल को दोषी करार दिया था. सजा के बिंदुओं पर सुनवाई के लिए 21 मार्च की तिथि निर्धारित की थी. अदालत ने सुनवाई के दौरान यह माना कि यह समाज के खिलाफ बड़ा अपराध है.

क्या है मामला:इस घटना को लेकर डुमरी थाना में कांड संख्या 76/2018 अंकित किया गया था. प्राथमिकी पीड़िता की मां ने दर्ज करवायी थी. प्राथमिकी में पीड़िता की मां ने कहा था कि वह घरों में खाना बनाने का काम करती है. 07 अगस्त 2018 को वह प्रतिदिन की तरह शाम पांच बजे घर से काम पर चली गई. उसकी दो बेटी है. 13 वर्षीय बेटी ट्यूशन पढ़ने चली गई. घर में सात वर्षीय बेटी ही अकेली थी. इसी दिन शाम 7 बजे वह जहां काम करती थी वहां पर वार्ड सदस्य आये और बताया कि उसकी बेटी के साथ पड़ोसी चेतलाल राम ने कुछ गलत किया है. यह सुनकर वह वापस घर लौटी तो देखा कि उसकी छोटी बेटी रो रही है और दर्द से कराह रही है. पूछताछ करने पर उसने बताया कि वह खेल रही थी तभी चेतलाल महतो उसे पकड़ कर अपने घर ले गया और उसके साथ गंदा काम किया. जब वह चिल्लाने लगी तो उसके मुंह मे अमरूद ठूंसने लगा. एफआईआर में पीड़िता की मां ने चेतलाल पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था.

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