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गिरिडीह: आर्म्स एक्ट में चार के खिलाफ अभियोजन की मिली स्वीकृति, डीसी ने दिया आदेश

गिरिडीह जिले अहिल्यापुर के बुधुडीह में 16 माह पूर्व चोरी के प्रयास के दौरान धराए अपराधियों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति दी गयी है. यह स्वीकृति डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने दी है.

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आर्म्स एक्ट में चार के खिलाफ अभियोजन

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Published : Oct 12, 2020, 8:35 AM IST

गिरिडीह: आर्म्स एक्ट के एक मामले में चार आरोपियों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने दी है. जिन आरोपियों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति मिली है उनमें देवघर जिले के मारगोमुंडा थाना इलाके के कोल्हुआ निवासी धोकर महतो और संजय यादव, गिरिडीह जिले के तिसरी थाना अंतर्गत भुराही निवासी इसराइल उर्फ इजराईल मियां, बुधुडीह के मनोज तुरी शामिल है.

चलाया गया अभियान
ये सभी अहिल्यापुर थाना कांड संख्या 25/2019 दिनांक 19 जून 2019 धारा 25(1-बी) ए/26/35 के आरोपित हैं. उपयुक्त सह जिला दण्डाधिकारी के कार्यालय से जारी अभियोजन स्वीकृत्यादेश में कहा गया है कि पुलिस अधीक्षक की तरफ से उपलब्ध कराए गए तथ्यों और सहायक लोक अभियोजक के मंतव्य, संलग्न दस्तावेजों से सन्तुष्ट होते हुए चारों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति दी है.

चोरी का हुआ था प्रयास
यह मामला चोरी के प्रयास से संबंधित है. घटना के एक दिन पहले बुधुडीह के एक दुकान में चोरी का प्रयास हुआ था. दूसरे दिन 18 जून 2019 को ग्रामीण पहरा दे रहे थे. इसी दौरान रात ढाई से तीन के बीच में चोर आए और अनिल कुमार वर्मा के घर में घुसे थे. इसी दौरान पहरा देने वाले पहुंच गए. हल्ला हुआ तो एक अपराधी अनिल के घर के छत पर चढ़ गया तो दूसरा बगल के नीम पेड़ पर जा चढ़ा. छत पर चढ़ा अपराधी भागने के क्रम में नीचे गिर गया और घायल हो गया. इसी तरह नीम पेड़ पर चढ़ा अपराधी भी नीचे गिरा और घायल हो गया.

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चोरों का कराया गया इलाज
दोनों घायलों को ग्रामीणों ने उठाया तो छत से गिरे अपराधी के कमर में पिस्टल मिला. बाद में दोनों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया. बाद में ग्रामीणों के सहयोग से दो अन्य अपराधियों को भी पकड़ा गया. इन दोनों अपराधी भी भागने के क्रम में चोटिल हो गए थे. सभी को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया था. इस बीच इलाज के क्रम में छत से कूदे अपराधी सलीम की मौत हो गई थी. इस घटना को लेकर अहिल्यापुर के चामलिटी निवासी प्रकाश मंडल के आवेदन के आधार पर दर्ज किया गया था.

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