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गिरिडीह नगर निगम के मेयर सुनील कुमार पासवान को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, अदालत ने दी बेल - गिरिडीह के मेयर सुनील कुमार पासवान को जमानत

गिरिडीह नगर निगम के महापौर सुनील कुमार पासवान को झारखंड उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिल गई है. सुनील कुमार पासवान को अग्रिम जमानत दे दी है. सुनील कुमार जाति प्रमाण पत्र से संबंधित मामले में आरोपी थे. गिरिडीह कि निचली अदालत से उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी, जिसके बाद उन्होंने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी.

Mayor of Giridih Municipal Corporation gets anticipatory bail from High Court
गिरिडीह के मेयर को जमानत

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Published : Aug 31, 2020, 6:18 PM IST

Updated : Sep 1, 2020, 9:51 AM IST

रांची: झारखंड उच्च न्यायालय से गिरिडीह नगर निगम के महापौर सुनील कुमार पासवान को सोमवार को बड़ी राहत मिल गई है. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की खंडपीठ ने महापौर सुनील कुमार पासवान को अग्रिम जमानत दे दी है.

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उच्च न्यायालय में मेयर सुनील कुमार पासवान की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. सुनील कुमार जाति प्रमाण पत्र से संबंधित मामले में आरोपी थे. गिरिडीह कि निचली अदालत से उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी, जिसके बाद उन्होंने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान आज उन्हें जमानत दी गई है.

Last Updated : Sep 1, 2020, 9:51 AM IST

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