गिरिडीहः फर्जी कागजात के सहारे जाति प्रमाण पत्र बनाकर आरक्षण का लाभ लेने के आरोपों से घिरे गिरिडीह नगर निगम के मेयर सुनील कुमार पासवान की सदस्यता रद्द कर दी गयी है. नगर विकास एवं आवास विभाग ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया गया है. झारखंड राज्यपाल के आदेश से सरकार के सचिव विनय कुमार चौबे द्वारा जारी किए गए पत्र में इस कार्रवाई के पीछे गलत कागजातों के सहारे जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने को कारण बताया गया है.
क्या कहा गया है पत्र में
पत्र में कहा गया है कि गिरिडीह के महापौर के पद पर सुनील कुमार पासवान का निर्वाचन वर्ष 2018 में हुआ था. इस बीच डीसी गिरिडीह के पत्रांक 770 दिनांक 02 दिसम्बर 2019 को प्रतिवेदित किया गया कि सुनील कुमार पासवान ग्राम शीतलपुर, सिरसिया के नाम से निर्गत अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र को जाति छानबीन समिति द्वारा उपर्युक्त अंकित मूल निवास स्थान प्रमाणित नहीं होने के कारण रद्द कर दिया गया.
डीसी के प्रतिवेदन के आलोक में झारखंड नगरपालिक निर्वाचित प्रतिनिधि ( अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2020 के नियम 4.7 के प्रावधानों के अंर्तगत सुनील कुमार पासवान के विरुद्ध उपर्युक्त आरोप एवं उनसे प्राप्त बचाव-बयान की सुनवाई के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा 21 सितंबर 2020 को दो सदस्यीय जांच समिति गठित की गयी.