झारखंड

jharkhand

ETV Bharat / state

MGNEREGA Scam : नियम विरुद्ध राशि निकालने में दूसरी कार्रवाई, 11 पंचायतों से होगी 12.31 लाख की वसूली

मनरेगा नियमों का उल्लंघन कर हुई अवैध निकासी मामले में एक बार फिर से कार्यवाई हुई है. इस नार 11 पंचायत से 12.31 लाख की वसूली करने का निर्देश डीसी ने जारी किया है. यहां बता दें कि इस गड़बड़ी को सबसे पहले ईटीवी भारत ने ही प्रकाशित किया था जिसे गिरिडीह के डीसी ने गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच करवाई है.

again action on many people including bdo and bpo in mgnrega scam in giridih
गिरिडीह समाहरणालय

By

Published : Jun 5, 2023, 7:04 PM IST

गिरिडीह: सभी तरह के नियमों को ताक पर रखते हुए सदर प्रखंड द्वारा मनरेगा मद से अत्याधिक निकासी के मामले में डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने दूसरी कार्रवाई की है. इस बार जांच रिपोर्ट के आधार पर 11 पंचायत से राशि की रिकवरी करने व दोषियों पर जुर्माना वसूलने का निर्देश जारी किया है. राशि जमा करने की तारीख भी निर्धारित की गई है. डीसी ने अपने आदेश में साफ कहा है कि राशि जमा नहीं करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी.

ये भी पढ़ें-MGNREGA scam: 7.88 करोड़ निकासी की जांच में परत दर परत खुल रहा है मामला, संदेह के घेरे में डीआरडीए के कर्मी भी

डीसी ने जारी किया बयान:सोमवार को उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी के द्वारा जानकारी दी गई कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी अधिनियम, 2005 के तहत जिला अंतर्गत गिरिडीह सदर प्रखण्ड में मजदूरी एवं सामग्री मद के अनुपात 60:40 का उल्लंघन करते हुए सामग्री मद में लक्ष्य से अधिक राशि की निकासी का मामला प्रकाश में आने के उपरांत जांच दल गठित करते हुए मामले की जांच कराई गई. प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आलोक में सभी संबंधितों यथा प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता, लेखा सहायक, कम्प्युटर ऑपरेटर, मुखिया, पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सेवक, मेठ एवं भेण्डर से कारणपृच्छा की गई. ग्राम पंचायत अकदोनीकला, बदगुन्दाखुर्द, गादी श्रीरामपुर, करहरबारी, मोहनपुर, परसाटांड, पतरोडीह, फुलची, पिण्डाटांड़, पुरनानगर एवं सिकदारडीह में मनरेगा सुझावी कार्रवाई मार्गदर्शिका एवं मनरेगा अधिनियम के सुसंगत धाराओं के अनुसार रिकवरी का आदेश दिया गया है.

राशि की वसूली प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी समेत सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों से की जायेगी. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गिरिडीह को निर्देश दिया गया कि 10 जून तक राशि की रिकवरी करते हुए जिला गोपनीय शाखा को सूचित किया जाय. साथ ही राशि रिकवरी कार्य का पर्यवेक्षण उप विकास आयुक्त गिरिडीह -सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक, मनरेगा द्वारा की जाएगी. निर्धारित समय में रिकवरी राशि जमा नहीं करने वाले सभी संबंधित व्यक्तियों पर संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए सूचित करने का आदेश किया गया है.

जांच अभी भी जारी:डीसी द्वारा बताया कि अभी तक कुल 15,47,350 रुपये की वसूली का आदेश जारी किया गया है जिसे 3,16,350 रुपये की वसूली की जा चुकी है. शेष राशी 10 जून तक वसूलने का आदेश दिया गया है, राशी नहीं जमा करने वाले व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी. यह भी बताया गया कि शेष पंचायतों पर भी जांच एवं अन्य कार्रवाई की जा रही है, साथ ही मनरेगा भेंडर से भी स्पष्टीकरण का जवाब प्राप्त हुआ है जिसका अवलोकन किया जा रहा है गड़बड़ी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी.

पंचायतों से इतनी वसूली जाएगी राशि

  1. अकदोनीकला पंचायत - 80,000 रुपए
  2. बदगुन्दाखुर्द - 1,61,000 रुपए
  3. गादी श्रीरामपुर- 1,01,000 रुपए
  4. करहरबारी - 78,000 रुपए
  5. मोहनपुर - 29,000 रुपए
  6. परसाटांड़ - 52,000 रुपए
  7. पतरोडीह -1,66,000 रुपए
  8. फुलची - 95,000 रुपए
  9. पिण्डाटांड -1,33,000 रुपए
  10. पुरनानगर -1,19,000 रुपए
  11. सिकदारडीह 2,17,000 रुपए
  12. कुल - 12,31,000 रूपये राशि की वसूली की जानी है

पूर्व में भी हुई वसूली:ज्ञात हो कि इससे गादी श्रीरामपुर से 18,140 रुपये, अकदोनीकला से 1,69,845 रुपये, करहरबारी से 52,490 रुपये एवं बदगुन्दाखुर्द से 51,875 रुपये की वसूली की गई है. इसके अलावा पंचायत स्तरीय कर्मियों से अर्थदण्ड के रूप में कुल 20,000 रुपये तथा प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारी/कर्मियों से अर्थदण्ड के रूप में कुल 4,000 राशि की वसूली की गई है.

ये भी पढ़ें-MGNREGA Scam: नियम विरुद्ध 7.88 करोड़ की निकासी में कार्रवाई शुरू, बीडीओ से लेकर मुखिया तक को किया गया दंडित

बिना काम के निकासी में भी कार्रवाई:डीसी ने बताया कि इसी तरह गांडेय प्रखंड के पंडरी पंचायत में मनरेगा योजना के तहत संचालित कूप निर्माण में बिना कार्य के राशि की निकासी की गई थी. संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को राशि की वसूली कर गोपनीय शाखा को सूचित करने का निर्देश दिया गया था. बीडीओ गांडेय के द्वारा पंडरी पंचायत में मनरेगा योजना में लक्ष्य से अधिक निकासी की गई राशि की वसूली कर ली गई है. ग्राम पंचायत पंडरी के मुखिया, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, कनीय अभियंता, भेंडर और कंप्यूटर ऑपरेटर से मनेरगा अधिनियम के अनुसार अर्थदण्ड तथा जुर्माना की राशि 02 लाख 02 हजार 441 रुपये की वसूली कर ली गयी है.


ईटीवी भारत ने प्रकाशित की थी खबर:यहां बता दें कि मनरेगा में निर्देश के विपरीत जाकर सदर प्रखंड ने आठ गुणा अधिक राशि की निकासी कर ली गई थी. सदर प्रखंड के द्वारा 7.88 करोड़ रुपए निकाल लिए गए और 60 अनुपात 40 नियम का उल्लंघन करते हुए मेटेरियल सप्लायर को भुगतान कर दिया गया. 29 मार्च को निकासी की गई और 30 मार्च को इस खबर का प्रकाशन ईटीवी भारत ने किया. मामले की जानकारी पर डीसी ने तुरंत ही जांच का निर्देश जारी कर दिया. अलग अलग टीम बनाकर जांच की गई. जांच के बाद रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाई शुरू की गई है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details