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माहौल खराब करने वाले 8 लोगों के खिलाफ 295A के तहत चलेगा अभियोजन, विधि विभाग ने दी स्वीकृति - गिरिडीह क्राइम न्यूज

लोगों की भावनाओं का खिलवाड़ करने वाले लोगों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति दी गयी है. यह अभियोजन धारा 295A के तहत चलेगा.

Giridih crime news
गिरिडीह पुलिस लाइन

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Published : Jan 14, 2021, 7:30 AM IST

Updated : Jan 14, 2021, 10:47 AM IST

गिरिडीह: विधि विभाग झारखंड रांची के प्रधान सचिव सह विधि परामर्शी ने भारतीय दंड विधान, 1860 की धारा 295A के तहत अभियोजन चलाने की स्वीकृति दी है. जिन लोगों के विरूद्ध अभियोजन चलाने की स्वीकृति दी गई है उनमें गाण्डेय थाना क्षेत्र के एक, मुफस्सिल थाना क्षेत्र के छह एवं धनवार थाना क्षेत्र के एक अभियुक्त शामिल है.

गाण्डेय थाना कांड संख्या 117/2015 दिनांक 24 अक्तूबर 2015 के नामजद अभियुक्त गाण्डेय थाना क्षेत्र के कच्टैल के विनोद कुमार मिश्रा के विरूद्ध धारा 295ए के तहत अभियोजन चलेगा. इसी प्रकार मुफस्सिल थाना कांड संख्या 346/2016 दिनांक 16 सितंबर 2016 के प्राथमिकी अभियुक्त मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चुंजका के मो पिंटु उर्फ जफरूद्दन शेख, मो लड्न उर्फ वसीम शेख व मो अफजद शेख, पुरनानगर के मो इसराज, मो तनवीर उर्फ ताहीर शेख एवं मो मुताजीर उर्फ मुन्ना एवं धनवार थाना कांड संख्या 134/2017 दिनांक 17 मई 2017 के प्राथमिकी अभियुक्त धनवार थाना क्षेत्र के पहाड़पुर के मो सद्दाम के विरूद्ध भी धारा 295ए के तहत अभियोजन चलाने की स्वीकृति मिली है.

Last Updated : Jan 14, 2021, 10:47 AM IST

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