पूर्वी सिंहभूम: जिले में सोनारी के गांधी रोड में पत्नी को प्रताड़ित करने के आरोपी को कोर्ट ने10 साल की सजा सुनाई है. एडीजे सात सिकधर की अदालत ने धारा 307 के तहत पश्चिम बंगाल के सचिंद्र नाथ गुप्ता को10 वर्ष की सजा सुनाई है.
पत्नी को प्रताड़ित करने के आरोप में अदालत ने सचिंद्र नाथ गुप्ता को 28 फरवरी को दोषि करार दिया था. मंगलवार को कोर्ट ने सचिंद्र को पांच हजार रुपए का जुर्माना सहित धारा 498ए के तहत 2 वर्ष की जेल की भी सजा सुनाई है. इससे पहले वो जमानत पर था, कोर्ट के फैसले के बाद उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था.