जमशेदपुर: व्यावसायिक या पीले रंग के नबंर वाले कार बिना पास के चल सकतें हैं. इसको लेकर परिवहन विभाग की ओर से आवश्यक दिशा-निर्देश दिया जा चूका है. यही नहीं जिन संस्थानों के काम करने की अनुमति जिला प्रशासन की ओर मिल चुकी है. वैसे संस्थान के निदेशक अपने कर्मचारी को लिखकर पास देते है तो वह वैलिड पास माना जाएगा.
पकड़े जाने पर कानून संगत कार्रवाई
इस सबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी दिनेश रंजन ने बताया कि लाॅकडाउन 4 की घोषणा हो चुकी है. सरकार ने कुछ कामों के लिए राहत भी दिया है लेकिन जमशेदपुर शहर में बिना पास के लोगों को अभी भी घूमने की अनुमति नहीं है. उन्होंने कहा कि वैसे लोगों को पकड़े जाने पर कानून संगत कार्रवाई की जाएगी. दिनेश रंजन ने बताया कि व्यवसायिक कार चालक को परिवहन सचिव की ओर से निर्देश जारी कर दिया गया है कि वह अपने कारों को बिना पास के चला सकते हैं लेकिन उन्हें शर्तों का पालन करना होगा. वो भी वैसी कार जिसका नबंर पीला हो उन्हें अनुमति की आवश्यकता नहीं है.
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इसके अलावा जिला परिवहन पदाधिकारी ने कहा कि जिन कंपनियों या संस्थानों को सरकार की ओर से चलाने की अनुमति मिली है तो उनके कर्मचारियों को पास कंपनी के मालिक या नियुक्त पदाधिकारी की ओर से हस्ताक्षर युक्त दिया गया पास को वैध माना जाएगा. उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि बिना काम के वे सड़कों पर ना निकले और अगर निकलते भी हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें. बिना काम के वाहन से निकलने पर कानून संगत कार्रवाई की जाएगी.