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टाटा स्टील ने कोविड-19 को लेकर कर्मचारियों के लिए बनाए कड़े नियम, पालन नहीं किया तो होगी कार्रवाई

देश की सबसे बड़ी स्टील कंपनी टाटा स्टील ने कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए नियमों को और भी सख्त बना दिया गया है. गुरुवार को कंपनी ने सर्कुलर जारी किया है. सर्कुलर के अनुसार अगर कर्मचारी मास्क नहीं पहनते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं और जहां-तहां थूकते पकड़े जायेंगे तो दंडात्मक कार्रवाई होगी.

Tata Steel sets strict rules for employees regarding covid-19 in jamshedpur
टाटा स्टील कंपनी

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Published : May 22, 2020, 5:18 PM IST

जमशेदपुर: टाटा स्टील कंपनी ने गुरुवार को एक सर्कुलर जारी किया है. इसमें कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं. इसमें पहली से लेकर चौथी बार तक नियमों को तोड़ने के लिए कार्रवाई तय की गई है. चार या उससे ज्यादा बार नियम को तोड़ने वाले कर्मचारी का निलंबन किसी भी परिस्थिति में रद्द नहीं किया जाएगा. नियम का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों को कोविड-19 उल्लंघन स्लिप जारी की जाएगी. सीसीटीवी फुटेज और स्लिप को सबूत के तौर पर उपयोग किया जाएगा.

पहली बार पकड़े जाने पर कॉसन लेटर (एडवाइजरी) जारी किया जाएगा. पकड़ाए कर्मचारी के डिपार्टमेंटल चीफ या हेड काउंसेलिंग कार्रवाई करेंगे. एक साल की अवधि में दूसरी बार गलती पर वॉर्निंग लेटर जारी करते हुए कर्मचारी को जागरूकता कार्य में लगाया जाएगा. उक्त कर्मचारी लगातार तीन दिन कार्य दिवस में दो घंटे लिए दूसरे कर्मचारियों को कोविड-19 और उसके बचाव के प्रति जागरूक करेंगे.

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तीसरी बार गलती करने पर एक दिन के लिए निलंबित किया जाएगा. साथ ही छह कार्य दिवस के दौरान दो घंटे के लिए जागरूकता कार्य में सेवा देनी होगी. लगातार तीसरी गलती अगर एक साल की अवधि के बाद होती है, तो निलंबन को रद्द कर दिया जाएगा. चौथी बार गलती करने पर दो दिन के लिए निलंबित करते हुए 10 कार्य दिवस के दौरान दो घंटे के लिए जागरूकता सेवा में लगाया जाएगा. पांचवीं या उससे अधिक बार गलती करने पर तीन दिन के लिए निलंबित करते हुए 15 कार्य दिवस के दौरान दो घंटे के लिए जागरूकता सेवा में लगाया जायेगा.

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