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जमशेदपुरः तंबाकू खाकर सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर होगी 6 महीने हवालात की सजा - जमशेदपुर में सार्वजनिक थूकना बैन

पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने शनिवार को एक आदेश जारी कर तंबाकू और कोई अन्य तंबाकू उत्पाद खाकर यहां-वहां थूकने पर छह महीने का कैद और 200 रुपये जुर्माने का निर्देश दिया है.

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Published : Apr 11, 2020, 11:26 PM IST

जमशेदपुरः कोरोना वायरस संक्रमण रोकथाम के मद्देनजर पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने शनिवार को एक आदेश जारी कर तंबाकू और कोई अन्य तंबाकू उत्पाद खाकर यहां-वहां थूकने पर छह महीने की कैद और 200 रुपये जुर्माने का निर्देश दिया है. उपायुक्त ने बताया कि खैनी और गुटखा खाकर थूकने से कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा बढ़ता है.

तंबाकू खाकर यहां-वहां थूकना अपराध

इस कारण से जिले के सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय और परिसर, सभी स्वास्थ्य संस्थान, सभी शैक्षणिक संस्थान, थाना परिसर आदि में किसी भी प्रकार का तंबाकू पदार्थ, सिगरेट, खैनी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा आदि के उपयोग को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया गया है. यदि कोई भी अधिकारी, कर्मचारी अथवा आगंतुक इसका उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ कानून के अनुरूप कार्रवाई होगी. उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने पुलिस अधीक्षक सहित एसडीओ, बीडीओ, सीओ को इस कानून का अनुपालन सुनिश्चित कराने और उल्लंघन करने पर कार्रवाई का निर्देश दिया है. इसके साथ ही सभी सरकारी/गैर सरकारी परिसरों में इससे संबंधित बोर्ड लगवाने के निर्देश दिया है. विदित हो कि कोरोना संक्रमण को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने महामारी घोषित कर दिया है. इससे बचाव के लिए झारखंड सहित पुरे देश में जहां लॉकडाउन किया गया है, वहीं कई तरह के दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं.

उपायुक्त की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि तंबाकू का सेवन जन स्वास्थ्य के लिए बड़े खतरों में से एक है. थूकना एक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा है और संचारी रोग के फैलने का एक प्रमुख कारण है. तंबाकू सेवन करने वाले की प्रवृति यत्र-तत्र थूकने की होती है. थूकने के कारण कई गंभीर बीमारी यथा कोरोना, इंसेफलाइटिस, यक्ष्मा, स्वाइन फ्लू आदि का संक्रमण फैलने की आशंका रहती है. भा.द.वि. की धारा 268 और 269 के तहत कोई भी व्यक्ति यदि महामारी के अवसर पर उपेक्षापूर्ण अथवा विधि विरूद्ध कार्य करेगा जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण हो सकता है तो उसे छह महीने का कारावास और 200 रुपये जुर्माना किया जा सकता है.

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