जमशेदपुरः 9 मई 2008 को तत्कालीन सासंद सुमन महतो अपने पति दिवगंत सासंद सुनील महतो की याद में कदमा स्थित अपने आवास के सामने गणेश पूजा मैदान में एक स्मारक का निर्माण करवा रही थी. वहां पर दिवंगत सासंद की प्रतिमा को स्थापित करना था. इस मामले को लेकर कुछ लोगों के मानना था कि प्रतिमा के बहाने जमीन का अतिक्रमण किया जा रहा है. इसको लेकर वहां विधि-व्यवस्था भंग होने की संभावना थी. जिसको देखते हुए तत्कालीन एसडीओ राकेश कुमार ने पहली बार यहा निषेधाज्ञा लगाई गई. हालांकि इस दौरान वहा जमकर हंगामा भी हुआ था.
स्मारक को लेकर शुरू हुआ था मामला
वहीं इस मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 14 मई 2008 को उस मैदान में यथा स्थिति बनाए रखने का अंतरिम दिया. तबसे कोर्ट के आदेश आने यहा 144 धारा लगाया जाता रहा है. इस मामले में जिला प्रशासन की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि माननीय झारखंड उच्च न्यायालय रांची के आदेश के अनुपालन हेतू एवं लोक शांति भंग होने की संभावना को देखते हुए धालभूम अनुमंडल पदाधिकारी नीतीश कुमार सिंह ने कदमा गणेश पूजा मैदान में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 द.प्र.सं. के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न प्रकार से निषेधाज्ञा आदेश दिया गया है. आदेश अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा.
12 साल से धारा 144 लागू
1. किसी भी प्रकार का हिंसक जुलूस धरना या प्रदर्शन घेराव रोड जाम करना पुतला दहन करना निषेध होगा.
2. किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र या लाठी-डंडा, तीर धनुष, गड़ासा-भाला लेकर रोड पर निकलना या चलना निषेध होगा.
3. उक्त स्थल पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, चिकित्सा कर्मी तथा मीडिया कर्मी पर यह आदेश लागू नहीं होगा.
4. बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करना निषेध होगा.
5. कोई भी राजनीतिक दल बिना पूर्व अनुमति के कोई सभा/जुलूस नहीं निकालेंगे.
6. उपद्रव अथवा शांति भंग करने के उद्देश्य 5 या 5 से अधिक व्यक्ति स्थल पर एक साथ जमा नहीं होंगे.
हालांकि यह आदेश कार्य अवधि के दौरान 5 या इससे अधिक सरकारी या गैर सरकारी सेवकों, बारात पार्टी, शव यात्रा, पूजा अर्चना की नियत से एकत्रित व्यक्तियों धार्मिक जुलूस पर लागू नहीं होगा. सिख और नेपाली समुदाय के लिए धार्मिक रीति रिवाज के अनुरूप कृपाण एवं खुखरी रखकर चलने पर उनके विरूद्ध प्रभावी नहीं होंगे.