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Published : Jan 31, 2020, 1:01 AM IST

Updated : Jan 31, 2020, 3:42 AM IST

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NRC और CAA को लेकर जमशेदपुर में धारा 144 लागू

जमशेदपुर में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर धारा 144 लागू कर दी है. ये धारा 14 फरवरी तक लागू रहेगी. धालभूम के अनुमंडल अधिकारी एसडीओ चंदन कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है.

Section 144 applies in Jamshedpur regarding NRC and CAA
NRC और CAA को लेकर जमशेदपुर में धारा 144 लागू

जमशेदपुर: नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन और विरोध में रैली, जुलूस, आमसभा और पैदल मार्च निकालने की आशंका के मद्देनजर जिला प्रशासन ने शहर में गुरुवार से धारा 144 लागू कर दी है. ये धारा 14 फरवरी तक लागू रहेगी.

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धालभूम के अनुमंडल अधिकारी एसडीओ चंदन कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है. दरअसल, जमशेदपुर के साकची स्थित आमबगान में गुरुवार को सीएए के विरोध में एक समुदाय के द्वारा रैली निकाली गई थी. इसकी इजाजत प्रसाशन ने नहीं दी थी. जिस पर एक समुदाय के द्वारा तीखी-नोंक झोंक भी हुई थी, जिसे देखते हुए जिला प्रासाशन ने शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लागू कर दी है.

इन चीजों पर रहेगी मनाही
कोई भी व्यक्ति परंपरागत धार्मिक कार्यों में लगने वाले लाउडस्पीकर को छोड़कर बिना एसडीओ की अनुमति के लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं करेगा. कोई भी व्यक्ति राजनीतिक दल या संस्था संगठन ऐसा कोई काम नहीं करेगा, जिससे जातीय धार्मिक या भाषाई समुदायों के बीच तनाव फैले. इसके अलावा कोई व्यक्ति धर्म समुदाय या जाति के आधार पर संप्रदायिक सौहार्द को प्रभावित नहीं करेगा और ना ही किसी को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा.

Last Updated : Jan 31, 2020, 3:42 AM IST

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