घाटशिला: बहरागोड़ा विधानसभा के महागठबंधन झामुमो के प्रत्याशी समीर महंती ने सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने और अवैध उत्खनन मामले को लेकर एडीजी की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई. सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलील को सुनने के बाद एडीजी आरबी सिंह की अदालत ने अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी. अब उन्हें हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा. इधर उनकी गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है.
जानकारी के अनुसार, उनकी गिरफ्तारी के लिए अभियान तेज किया जाएगा और समीर के पास दो ही विकल्प हैं या तो सरेंडर करें या हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं.
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झामुमो प्रत्याशी के खिलाफ चाकुलिया थाना में कई मामले हैं दर्ज
बता दें कि चाकुलिया थाना में पिछले दिनों कांड संख्या 28 बाई 19 के तहत सरकारी काम में बाधा समेत अन्य धाराओं में मामले दर्ज हुआ था. खनन निरीक्षक राहुल कुमार के बयान पर थाना प्रभारी त्रिभुवन राम ने मामला दर्ज कर कार्रवाई की थी. वहीं, खनन निरीक्षक राहुल कुमार ने चाकुलिया में छापेमारी अभियान चलाए जाने के दौरान लोधासुली के समीप बालू लदा ट्रैक्टर पकड़ा गया था. उस समय ट्रैक्टर को छुड़ाने के लिए समीर महंती समर्थकों के साथ पहुंचे थे. इसी दौरान खनन निरीक्षक से बहस भी हुई थी. जिसके बाद निरीक्षक ने चाकुलिया थाना में समीर महंती और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कराया था.