जमशेदपुरःपूर्वी सिहभूम जिला प्रशासन ने टाटा स्टील से बकाया लीज रेंट और किराया वसूलने को लेकर कवायद शुरू कर दी है. इसको लेकर उपायुक्त ने टाटा स्टील को नोटिस भेजा है, जिसमे कहा कि लीज रेंट 744 करोड़ बकाया है. इस राशि को 31 मार्च तक जमा करें, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी.
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जिला प्रशासन ने नोटिस में कहा कि राशि जमा नहीं होने पर पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट के तहक कंपनी के खिलाफ नीलामपत्रवाद कोर्ट में दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी. डीसी विजया जाधव ने बकाया राशि जमा करने को लेकर टाटा स्टील लि के चीफ एडमिनिस्ट्रेशन को रिमाइंडर भेजा है. उपायुक्त ने मौजा-जोजोबेड़ा में अवस्थित भूमि पर लाफार्ज इंडिया लि. (वर्तमान में न्यूवोको कंपनी) संचालित किया जा रहा है. उपायुक्त ने राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के संयुक्त सचिव के निर्देश के आलोक में टाटा स्टील को नोटिस भेजा है.
उपायुक्त ने बताया कि लाफार्ज इंडिया लि. (वर्तमान में न्यूवोको कंपनी) 129.705 एकड़ भूखंड पर संचालित किया जा रहा है. लेकिन वित्तीय वर्ष 1999-2000 से वर्ष 2021-22 तक लीज रेंट नहीं दिया. 23 वर्षों से लीज रेंट बकाया है, जो 744 करोड़ रुपये हो गया है. उपायुक्त ने पत्र में यह भी कहा है कि पहले भी टाटा स्टील लि. को प्रतिवेदन दिया गया था. लेकिन कंपनी की ओर से प्रतिवदेन का जवाब नहीं दिया गया. इस स्थिति में बकाया राशि वसूली को लेकर पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट-1914 के तहत विधिवत कार्रवाई क्यों ना की जायेगी. बकाया राशि का भुगतान शीघ्र नहीं किया गया तो आगे कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.
सैरात बाजार की लीज रेंट 17 करोड़ बकायाः टाटा स्टील की ओर से जमशेदपुर शहर के 10 सैरात हाट बाजार को भी संचालित किया जा रहा है. इसमें बिल्ट शॉप, कियोस्क और स्टॉल शामिल है. लेकिन सैरात बाजार का भी लीज रेंट बकाया है. उपायुक्त ने ब्याज सहित लीज रेंट सरकारी खाते में जमा करने को लेकर टाटा स्टील के चीफ कॉर्पोरेट सर्विसेज को नोटिस भेजा है. नोटिस में कहा गया है कि टाटा स्टील द्वारा वित्तीय वर्ष 1997-98 से 2021-22 तक कलेक्शन की गई है. इस राशि का सत्यापन जिला लेखा पदाधिकारी और अंचलाधिकारी संयुक्त रूप से की है. टाटा स्टील द्वारा कलेक्शन की गई राशि पर 13% की दर से ब्याज की गणना की गई है और 17 करोड़ बकाया पाया गया. इस बकाया राशि को 31 मार्च तक जमा कराये, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी.