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परमजीत हत्याकांड मामले में अखिलेश सिंह बरी, अदालत को नहीं मिला कोई साक्ष्य

जमशेदपुर के बहुचर्चित परमजीत सिंह हत्याकांड मामले में न्यायालय ने सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया है. एडीजे 13 प्रभाकर सिंह की अदालत ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाते हुए परमजीत सिंह हत्या कांड मामले के आरोपी अखिलेश सिंह को साक्ष्य के आभाव में बरी कर दिया है.

Akhilesh Singh released from Jamshedpur court
परमजीत हत्याकांड मामले में अखिलेश सिंह बरी

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Published : Mar 12, 2021, 9:21 PM IST

जमशेदपुर:परमजीत सिंह हत्याकांड मामले में जमशेदपुर न्यायालय में एडीजे 13 प्रभाकर सिंह की अदालत ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया. इस मामले में आरोपी अखिलेश सिंह को अदालत ने साक्ष्य के आभाव में बरी कर दिया है.

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जमशेदपुर की बहुचर्चित परमजीत सिंह हत्याकांड मामले में न्यायालय ने सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया है. एडीजे 13 प्रभाकर सिंह की अदालत ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाते हुए परमजीत सिंह हत्या कांड मामले के आरोपी अखिलेश सिंह को साक्ष्य के आभाव में बरी कर दिया है. अभियोजन पक्ष अखिलेश सिंह के खिलाफ हत्या में साजिश रचने के आरोप का कोई साक्ष्य एकत्र नहीं कर पाई, जिस समय परमजीत सिंह की हत्या हुई थी, उस समय अखिलेश सिंह फरार था. इस हत्याकांड मामले में अदालत भोला सिंह और मनोरंजन सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुना चुकी है.

आपसी रंजिश में परमजीत सिंह की हुई थी हत्या

दोनों वर्तमान में झारखंड उच्च न्यायालय से जमानत पर हैं. शुक्रवार को सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी अधिवक्ता जयप्रकाश और आरोपित पक्ष की ओर से विद्या सिंह और जीके घोष समेत अन्य अधिवक्ता अदालत में उपस्थित थे. बता दें कि जमशेदपुर के घाघीडीह सेंट्रल जेल में 20 मार्च 2009 को आपसी रंजिश और वर्चस्व में परमजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

घटना के बाद परमजीत सिंह के गुर्गो ने अखिलेश सिंह गिरोह के गौतम सिंह की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. परमजीत सिंह की हत्या मामले में बर्मामाइंस इस्ट प्लांट बस्ती निवासी हरपाल सिंह हीरे की शिकायत पर अखिलेश सिंह, मनोज सिंह उर्फ भोला सिंह, मनोरंजन सिंह उर्फ लल्लू सिंह समेत अन्य के खिलाफ परसुडीह थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

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