जमशेदपुर:परमजीत सिंह हत्याकांड मामले में जमशेदपुर न्यायालय में एडीजे 13 प्रभाकर सिंह की अदालत ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया. इस मामले में आरोपी अखिलेश सिंह को अदालत ने साक्ष्य के आभाव में बरी कर दिया है.
ये भी पढ़ें-अग्रवाल बंधु हत्याकांड: आरोपी लोकेश चौधरी ने दायर की जमानत याचिका, 17 मार्च को होगी सुनवाई
जमशेदपुर की बहुचर्चित परमजीत सिंह हत्याकांड मामले में न्यायालय ने सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया है. एडीजे 13 प्रभाकर सिंह की अदालत ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाते हुए परमजीत सिंह हत्या कांड मामले के आरोपी अखिलेश सिंह को साक्ष्य के आभाव में बरी कर दिया है. अभियोजन पक्ष अखिलेश सिंह के खिलाफ हत्या में साजिश रचने के आरोप का कोई साक्ष्य एकत्र नहीं कर पाई, जिस समय परमजीत सिंह की हत्या हुई थी, उस समय अखिलेश सिंह फरार था. इस हत्याकांड मामले में अदालत भोला सिंह और मनोरंजन सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुना चुकी है.