झारखंड

jharkhand

ETV Bharat / state

जमशेदपुरः दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, बीस हजार का जुर्माना भी लगाया - Accused of rape in Jamshedpur for life imprisonment

न्यायालय के एडीजे-5 की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही बीस हजार का जुर्माना भी लगाया गया.

आजीवन कारावास
आजीवन कारावास

By

Published : Aug 25, 2020, 4:16 AM IST

जमशेदपुरः न्यायालय के एडीजे-5 की अदालत ने सोमवार को 13 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. न्यायालय ने एक वर्ष में स्पीड ट्रायल के माध्यम से दोषियों को सजा सुनाई. पूर्वी सिंहभूम के सुदूरवर्ती गांव घाटशिला थाना क्षेत्र में वर्ष 2019 में नाबालिग छात्रा के साथ एक युवक ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था.

दरअसल छात्रा खाना-बनाने के लिए दोपहर के वक़्त घर से लकड़ी चुनने के लिए पास के जंगल में गई थी,तभी दोषियों ने छात्रा की अस्मत से खिलवाड़ किया था.

यह भी पढ़ेंःफर्जी ट्रांसपोर्टिंग के बहाने माल उड़ाने वाला गिरोह धराया, तीन गिरफ्तार

इसके बाद दोषियों ने छात्रा के माता-पिता को धमकी भी दी थी. सोमवार को दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी गुणाधार सिंह को आजीवन कारावास की सजा न्ययालय ने सुनाई है. न्यायालय में एडीजे-5 ने बताया ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वालों को ऐसी ही सजा मिलेगी. न्यायालय ने दोषी गुणाधार सिंह को आजीवन कारावास के साथ बीस हजार जुर्माने की सजा सुनाई है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details