आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला, बाबूलाल मरांडी समेत सात आरोपी बरी - दुमका न्यूज
आदर्श आचार संहिता उल्लंघन(model code of conduct violation) के एक मामले में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को राहत मिली है. कोर्ट ने उन्हें मामले से बरी कर दिया है. उनके साथ अन्य 6 आरोपियों को भी बरी कर दिया गया है. मामला 2014 विधानसभा चुनाव से जुड़ा था.
दुमकाः झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को आज कोर्ट ने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के 2014 के एक मामले में साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया(Seven accused including Babulal Marandi acquitted). इस केस में उनके साथ छह और आरोपी भी बरी हो गए.
क्या है पूरा मामलाःझारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी समेत सात आरोपी आदर्श आचार संहिता उल्लंघन से संबंधित आठ साल पुराने मामले में आज दुमका की अदालत में पेश हुए. न्यायालय में बयान दर्ज करने की प्रक्रिया पूरी की गयी. दुमका के एमपी एमएलए की विशेष अदालत सह अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी जितेंद्र राम की अदालत में जरमुंडी थाना कांड संख्या 213/2014 में आदर्श आचार संहिता से संबंधित संपत्ति विरूपण अधिनियम की धारा 3 और भादवि की धारा 427 के तहत दर्ज आठ साल पुराने मामले में बाबूलाल मरांडी, संजय कुमार, मणिशंकर, निरंजन कुमार मंडल, संजय कुमार गुप्ता, शेखर सुमन और जुली यादव समेत सात नामजद आरोपी पेश हुए.
अधिवक्ता ने दी जानकारीःअधिवक्ता से मिली जानकारी के अनुसार दुमका जिले के जरमुंडी के पूर्व अंचलाधिकारी परमेश कुमार कुशवाहा के लिखित आवेदन पर 29 अक्टूबर 2014 में विधानसभा चुनाव के दौरान अपनी-अपनी पार्टी का बैनर, झंडा लगाने और दीवार लेखन किये जाने के आरोपों को लेकर झाविमो, भाजपा, कांग्रेस, आजसू और झामुमो के उक्त सात लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी जिसकी कोर्ट में सुनवाई हुई. जहां साक्ष्य के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया.