दुमकाः जिले के जामा प्रखंड मुख्यालय स्थित विकास भवन में सोमवार को प्रभारी आपूर्ति पदाधिकारी सखी चंद्र दास के अध्यक्षता में राशनकार्ड सुधार को लेकर जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई. इस दौरान सखी चंद्र दास ने दुकानदारों को कई जरूरी निर्देश दिए.
तीन महीने में होगा राशन कार्ड मुहैया
बैठक के दौरान प्रभारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सखी चंद्र दास ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाले हर योग्य और जरूरतमंद व्यक्ति को सरकार तीन महीने में राशनकार्ड मुहैया कराएगी. लेकिन जो अयोग्य लाभुक हैं, जो सरकारी नौकरी पेशे में जुड़े हुए हैं और जिनका पक्का मकान है और इनकम टैक्स भरते हैं, वे अबिलंब अपना राशन कार्ड सरेंडर कर दें, अन्यथा जांच-पड़ताल में पाए जाने पर कार्रवाई होनी निश्चित है.
जांच-पड़ताल में बात सामने आने पर दंड निर्धारित
प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सखी चंद्र दास ने कहा कि वैसे लाभार्थी को अयोग्य माना गया है जो नौकरी-पेशे में हैं या जो आयकर दाता हैं, जिनके पास चारपहिया वाहन, ट्रक, डंपर पक्का मकान, जेसीबी मशीन है और अवैध रूप से कार्ड बनवाकर अनाज का उठाव कर रहे हैं. ऐसे अमीर लोग स्वयं अपना राशन कार्ड सरेंडर कर दें अन्यथा पारिवारिक सूची के जांच पड़ताल में बात सामने आने पर दंड निर्धारित किया जा सकता है.
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डुप्लीकेट कार्डधारियों की सूची तैयार
सखी चंद्र दास ने कहा कि उपायुक्त और जिला आपूर्ति पदाधिकारी के निर्देश पर डुप्लीकेट और सुसुप्त कार्डधारियों की सूची तैयार की जा रही है और उन्हें निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, इसलिए सभी पीडीएस दुकानदारों को अपने स्तर से जांच कर अमीर और अयोग्य कार्ड धारियों का राशनकार्ड निरस्त करने के लिए प्रतिनियुक्त शिक्षकों का सहयोग करने का निर्देश दिया गया.
अनाज की कालाबाजारी पर लगेगी रोक
सखी चंद्र दास ने कहा कि इससे दो फायदे होंगे पहला अनाज की कालाबाजारी पर रोक लगेगी और दूसरा जो जरूरतमंद लोग वंचित रह गए हैं उन्हें लाभ पहुंचेगा. इसके अलावा उन्होंने सभी डीलरों को चीनी का ड्राप्ट लगाने, दाल वितरण का पिछला प्रतिवेदन जमा करने, राशन वितरण करते समय बैनर लगाने, दीवाल के सूचना पट पर प्रतिदिन सूचना दर्शाने, राशन वितरण करते हुए फोटो कार्यलय में भेजने के निर्देश दिए. इस दौरान बताया कि राशन कार्ड के लिए प्रज्ञा केंद्र में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड संलग्न होना अनिवार्य है. साथ ही साथ परिवार के मुखिया का बैंक एकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर होना चाहिए, ताकि उन्हें सब्सिडी अथवा किसी भी तरह का लाभ सीधे खाते में दिया जा सके.