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बस स्टैंड के पास निजी जमीन से हटाया अतिक्रमण, कई घंटे चला ड्रामा - गुमला बस स्टैंड

गुमला के बस स्टैंड के पास अदालत के आदेश पर प्रशासन ने निजी जमीन पर अवैध अतिक्रमण हटाया.

Encroachment removed from private land near bus stand gumla
बस स्टैंड के पास निजी जमीन से हटाया अतिक्रमण

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Published : Jul 10, 2022, 5:21 PM IST

Updated : Jul 10, 2022, 5:52 PM IST

गुमलाः गुमला के बस स्टैंड के पास स्थित गुड्डू गैरेज सहित छह से अधिक झुग्गी झोपड़ी, दुकानों और फुटपाथ दुकानदारों को कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं. इसके लिए प्रशासन ने नोटिस चस्पा किया तो विवाद हो गया. बाद में बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण हटाया गया. मामला ललित उरांव बस पड़ाव के समीप का है.

बस स्टैंड के पास निजी जमीन से हटाया अतिक्रमण


एक पक्ष के लोगों का कहना था कि जमीन उनकी है और कोर्ट ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है. जमीन खाली कराने का नोटिस कोर्ट के आदेश के बाद ही चस्पा किया गया है. वहीं दूसरे पक्ष का कहना था कि कई वर्षों से यहां आकर रह रहे हैं और स्थायी-अस्थायी मकान बनाकर रह रहे हैं. जमीन उनकी है और हाई कोर्ट में मामला विचाराधीन है. दुकान लगाने वाले लोगों ने आदेश का विरोध करते हुए धरना देना शुरू कर दिया. आखिरकार 2 घंटे के बाद बुलडोजर चलाकर अवैध कब्जा हटाया गया.


इससे पहले शहर के ललित उरांव बस पड़ाव के समीप चेटर के खाता संख्या 7 व 8 के प्लॉट संख्या 643 व 44 पर सिविल जज सीनियर डिविजन प्रथम व्यवहार न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया था. इसके तहत शिकायकर्ता को दखलदहानी कराना निश्चित किया गया था, जिसके बाद इस प्लॉट पर स्थित अवैध मकान दुकान व सामानों को 2 घंटे के अंदर हटाने का नोटिस चिपकाया गया था. अन्यथा उचित कार्रवाई किए जाने की बात कही गई थी. जिसके बाद 2 घंटे बीतने के बाद प्रतिनियुक्त कार्यपालक दंडाधिकारी के निर्देश पर भूस्वामी व पुलिस की मौजूदगी में जेसीबी बुलडोजर चलाया गया. बताया जाता है कि 1.13 एकड़ जमीन को लेकर गौरी शंकर VS दिनेश प्रसाद के बीच विवाद चल रहा है. जिसका समझौता होने के बाद कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की गई.

Last Updated : Jul 10, 2022, 5:52 PM IST

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