दुमकाः कोविड-19 महामारी के मद्देनजर जिला प्रशासन ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश पर रोक लगा दी है. इसके अलावा रविवार को भी कार्यालय खुले रखने का निर्देश जारी किया है. दुमका जनसंपर्क विभाग ने इस बाबत प्रेस विज्ञप्ति जारी कर मीडिया को जानकारी दी है.
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विज्ञप्ति में कहा गया है कि कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर कोविड-19 महामारी की रोकथाम को देखते हुए विभिन्न कार्यों के लिए पदाधिकारियों/कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की आवश्यकता पड़ सकती है. ऐसी स्थिति में महत्वपूर्ण कार्यों के लिए उपायुक्त ने जिले के सरकारी कार्यालयों को अवकाश के दिनों में भी खुला रखने का निर्देश जारी किया है. उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अगले आदेश तक के लिए सभी प्रकार के अवकाश को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है. आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
उपायुक्त की अनुमति के बाद ही ले सकेंगे अवकाश
जिले के सभी कार्यालय प्रधान को निर्देश दिया गया है कि अवकाश के दिनों में भी कार्यालय सामान्य कार्य दिवस की भांति खुला रखें. किसी भी परिस्थिति में अनावश्यक रूप से अवकाश लेकर मुख्यालय से बाहर प्रस्थान न करें. अत्यंत विशेष परिस्थिति में ही उपायुक्त दुमका से अनुमति प्राप्त करने के बाद ही मुख्यालय से बाहर प्रस्थान कर सकेंगे. सभी पदाधिकारियों/कर्मियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वह अपना संपर्क नंबर (व्हाट्सएप नंबर सहित) अपने-अपने कार्यालय प्रधान को उपलब्ध कराएं. साथ ही संबंधित मोबाइल नंबर को 24 घंटे चालू रखना सुनिश्चित करें. औचक जांच के क्रम में यदि कोई भी पदाधिकारी/कर्मी बिना किसी सूचना के अनाधिकृत रूप से जिला मुख्यालय से अनुपस्थित पाए जाता है तो इसे राष्ट्रीय आपदा जैसे अति संवेदनशील कार्यों में आदेशों की अवहेलना मानते हुए कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.
एसडीएम कोर्ट में 15 अप्रैल तक टली सुनवाई
इधर कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर दुमका एसडीएम कोर्ट में 15 अप्रैल तक रेगुलर केस की सुनवाई नहीं की जाएगी. दुमका एसडीएम महेश्वर महतो ने लोगों से कोरोना से बचाव के लिए नियमों का पालन करने की अपील की है.